धर्मशाला: नाबालिगा से दुष्कर्म के एक आरोपी युवक पर दोष सिद्ध होने पर 20 साल का कठोर कारावास और पांच हजार जुर्माने की सजा सुनाई गई है. दोषी युवक ने अपने ही गांव की एक नाबालिग युवती को भगाकर शादी का प्रयास किया था. इसके साथ ही पीड़िता के साथ दुष्कर्म भी किया था. पीड़िता की माता की शिकायत के बाद नवंबर 2019 में धर्मशाला थाना के तहत यह मामला दर्ज हुआ था. मामले की सुनवाई के बाद जिला व सत्र न्यायाधीश धर्मशाला की अदालत ने बुधवार को यह सजा सुनाई.
मामले के बारे में जिला न्यायवादी विशेष सरकारी वकील राजरानी ने बताया कि 11 नवंबर 2019 को पीड़िता की माता ने धर्मशाला थाना में शिकायत दर्ज करवाई थी. इस दौरान पीड़िता की माता ने बताया था कि उनके ही गांव के एक युवक मनीष कुमार पीड़िता को शादी करने के इरादे से भगाकर ले गया था.
इस मामले में जांच अधिकारी एसआई नारायण सिंह ने जांच पड़ताल करते हुए पीड़िता को आरोपी युवक के साथ सिद्धबाड़ी के एक मकान से बरामद किया. इस दौरान पूछताछ में नाबालिग ने पुलिस व अपनी माता के सामने बताया कि आरोपी ने उसके साथ जबरदस्ती दुष्कर्म किया. इसके बाद आरोपी युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर मामला दर्ज कर न्यायालय में चालान पेश किया.
इस दौरान विशेष अतिरिक्त जिला न्यायवादी अधिवक्ता राज रानी ने 25 गवाहों को पेश किया. दोष सिद्ध होने पर आरोपी को विभिन्न धाराओं के तहत तीन-तीन वर्ष कारावास व पांच हजार जुर्माना जबकि प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फार्म ऑफ सेक्सुएल ओफेंसेस यानि पोक्सो एक्ट के तहत 20 साल कठोर कारावास और पांच हजार रुपए जुर्माना देने की सजा सुनाई. वहीं जुर्माना अदा न करने की सूरत में दोषी को दो वर्ष की अतिरिक्त सजा भी काटनी होगी.
साभार- हिन्दुस्थान समाचार