नई दिल्ली: दिल्ली हाई कोर्ट ने टीवी पत्रकार सौम्या विश्वनाथन की हत्या के चार दोषियों की उम्रकैद की सजा को निलंबित कर दिया है. जस्टिस सुरेश कैत की अध्यक्षता वाली बेंच ने रवि कपूर, अमित शुक्ला, अजय कुमार और बलजीत मलिक की सजा को निलंबित करने का आदेश दिया है.
कोर्ट ने कहा कि चारों दोषी करीब 14 वर्षों से जेल में बंद हैं. ऐसे में इनकी सजा निलंबित की जाती है. कोर्ट ने कहा कि सजा को चुनौती देने वाली दोषियों की अपील पर फैसला होने तक सजा निलंबित रहेगी. साकेत कोर्ट ने सौम्या विश्वनाथन की हत्या के मामले में रवि कपूर, अमित शुक्ला, बलबीर मालिक और अजय कुमार को मकोका की धारा 3(1)(i) का भी दोषी पाया था. इसलिए कोर्ट ने 25 नवंबर, 2023 को इन चारों दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई थी. कोर्ट ने चारों पर हत्या के लिए 25 हजार रुपये और मकोका के लिए एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया था. इनमें रवि कपूर और अमित शुक्ला को 2009 में आईटी एक्जीक्यूटिव जिगिषा घोष मर्डर केस में भी दोषी करार दिया जा चुका है.
कोर्ट ने टीवी पत्रकार की हत्या मामले के चौथे आरोपित अजय सेठी को भारतीय दंड संहिता की धारा 411 और मकोका की धारा 3(2) और 3(5) के तहत दोषी पाया था. इसलिए कोर्ट ने अजय सेठी को तीन साल की कैद की सजा सुनाने के साथ और पांच लाख रुपये का जुर्माना लगाया था. दरअसल, टीवी पत्रकार सौम्या विश्वनाथन की हत्या 30 सितंबर, 2008 की रात में अपने दफ्तर से लौटते वक्त नेल्सन मंडेला रोड पर कर दी गई थी. पुलिस के अनुसार हत्या का मकसद लूटपाट था.
साभार- हिन्दुस्थान समाचार