नाहन: सोलन जिला के बरोटीवाला में उद्योग में भीष्ण अग्निकांड की घटना के बाद राज्य सरकार ने उद्योगों में फायर सेफटी ऑडिट करना अनिवार्य कर दिया है. इस कडी में जिला दंडाधिकारी सिरमौर सुमित खिमटा ने गुरूवार (8 फरवरी) को जारी एक आदेश में जिला में कार्यरत सभी औद्यौगिक इकाइयों में 25 फरवरी तक अनिवार्य रूप से फायर सेफटी ऑडिट कार्य को पूरा करने के निर्देश दिए हैं. जिला दंडाधिकारी ने फायर सेफटी ऑडिट की अंतिम रिर्पोट 27 फरवरी तक प्रस्तुत करने निर्देश भी दिए हैं.
जिला दंडाधिकारी ने पुलिस, कमांडडेंट होम गार्ड, लेबर, स्टेशन फायर तथा अन्य सम्बन्धि अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सभी औद्योगिक इकाइयों में फायर सेफटी आडिट के साथ ही अन्य सुरक्षा उपकरणों की कार्यशील होने की जांच पड़ताल भी की जाये ताकि आगजनी तथा अन्य दुर्घटना के समय इनका सही इस्तेमाल सुनिश्चित हो सके. इसके साथ ही उन्होंने सभी औद्योगिक इकाइयों में मॉक ड्रिल भी आयोजित करने के निर्देश दिए.
जिला दंडाधिकारी ने सभी सम्बन्धित विभागों को फायर सेफटी आडिट करने सम्बन्धी निर्देश में लिखा है कि बददी में एन.आर. अरोमा उद्योग में 2 फरवरी 2024 को हुई आगजनी की दुखद घटना में जानकारी के अनुसार 5 लोगों की जानें गई हैं और करीब 36 लोग घायल हुए हैं. उन्होंने कहा कि यह घटना अत्यंत दुखद है और हम आशा करते हैं कि जिला के औद्योगिक इकाइयों में ऐसी किसी भी घटना की रोकथाम अथवा इसकी पुनरावृति न हो इसके लिए सभी उद्योगों का नियमानुसार फायर सेफटी ऑडिट अनिवार्य रूप से किया जाये.
साभार- हिन्दुस्थान समाचार