उत्तर प्रदेश के वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर के पास मौजूद ज्ञानवापी मस्जिद में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) की रिपोर्ट सार्वजनिक होगी या नहीं, इस पर जिला अदालत ने आज (बधुवार) फैसला सुना दिया है. अदालत ने यह फैसला लिया है कि दोनों पक्षों को एएसआई की सर्वे रिपोर्ट उपलब्ध कराई जाएगी.
दोनों पक्षों को एएसआई द्वारा की गई सर्वे रिपोर्ट दी जाएगी. ज्ञानवापी के सभी पक्षकारों को प्रार्थना पत्र देने पर हार्ड कॉपी उपलब्ध कराई जाएगी.
हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा, “आज अदालत ने दोनों पक्षों को सुना और आम सहमति बनी कि एएसआई की रिपोर्ट की हार्ड कॉपी दोनों पक्षों को प्रदान की जाएगी. एएसआई ईमेल के माध्यम से रिपोर्ट प्रदान करने पर आपत्ति जता रही थी इसलिए दोनों पक्ष रिपोर्ट की हार्ड कॉपी प्राप्त करने पर सहमत हुए.”
इससे पहले पुरातत्व एएसआई ने फास्ट ट्रैक कोर्ट में रिपोर्ट दाखिल की है. रिपोर्ट सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट में दाखिल हुई.एएसआई को फास्ट ट्रैक कोर्ट में रिपोर्ट 25 जनवरी 2024 को पेश करनी थी. लेकिन, इससे एक दिन पहले ही फास्ट ट्रैक अदालत के आदेश अनुसार रिपोर्ट कोर्ट में पेश की गई. हाई कोर्ट के निर्देश पर फास्ट ट्रैक कोर्ट में शुरू मूल मुकदमे का ट्रायल हुआ.
बता दें मुस्लिम पक्ष ने सर्वे की स्टडी रिपोर्ट सार्वजनिक न करने के लिए प्रार्थना पत्र कोर्ट में दाखिल किया था. एएसआई ने सील बंद लिफाफे में 18 दिसंबर को सर्वे की स्टडी रिपोर्ट सौंपी थी. चार भागों में एएसआई ने सर्वे की स्टडी रिपोर्ट कोर्ट में पेश किया था.