मंडी: चरस तस्करी के एक मामले में मंडी के विशेष न्यायाधीश ने आरोपी को 12 साल की कठोर कैद व एक लाख 20 हजार रुपए जुर्माना भरने की सजा सुनाई. जुर्माना न भरने की सूरत में उसे 14 महीने की और कैद भुगतनी होगी.
जिला न्यायवादी विनोद भारद्वाज ने बताया कि यह सजा गुलाब चंद पुत्र ज्वाला राम गांव बालगन डाकघर कथोग, तहसील पधर जिला मंडी को दो किलो 78 ग्राम चरस बरामद होने के मामले में सुनाई. गुलाब चंद को 23 नवंबर 2020 में पधर पुलिस थाना के मुख्य आरक्षी अजय कुमार जब अपनी टीम के साथ सरकारी स्कूल सियूण के पास हिमरी गंगा में मौजूद थे तो डायना पार्क की ओर से एक व्यक्ति पगडंडी से आता हुआ दिखाई दिया. उसने अपने हाथ में एक बैग पकड़ा हुआ था. पुलिस को सामने देख कर वह कुछ रूक गया और पीछे की तरफ मुड़कर भागने लगा. पुलिस को उस पर शक हुआ तो उसका पीछा करके उसे पकड़ लिया गया. जब उसके बैग की तलाशी ली गई तो उसमें 2078 ग्राम चरस मिली.
इस मामले की जांच अजय और उसके बाद सहायक उप निरीक्षक देश राज ने की. मामला कोर्ट में पेश किया गया जहां पर अभियोजन पक्ष की ओर से 15 गवाहों के बयान कलमबद्ध किए गए. दोष साबित हो जाने पर अदालत ने उसे कठोर कैद में जुर्माना भरने की सजा सुनाई.
वीरवार को हुए धरने पर अंदराड़ से रजनी देवी, रीना देवी, गायत्री देवी, रक्षा देवी, पिंकी देवी, संतोष कुमारी, कमला देवी, आशो देवी , रीना देवी, कुन्ती देवी, राजो देवी ,रुचि देवी, राधादेवी चंचला देवी अनुराधा देवी इन्दु देवी निर्मला देवी व्यासो देवी हित्मा देवी रानो देवी, रीता देवी आदि उपस्थित रहे.
साभार- हिन्दुस्थान समाचार