शिमला: हिमाचल प्रदेश राज्य सूचना आयोग द्वारा अपीलकर्ताओं की सुविधा के लिए हाइब्रिड मोड ऑफ हियरिंग की शुरुआत की गई है. अपीलकर्ताओं व शिकायतकर्ताओं को आरटीआई एक्ट 2005 के तहत दायर द्वितीय अपील व शिकायत की सुनवाई की दौरान अब व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के साथ ही ऑनलाइन वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोग की कार्यवाही में भाग लेने का विकल्प भी दिया गया है.
हिमाचल प्रदेश राज्य सूचना आयोग की सचिव डॉ. सोनिया ठाकुर कि यह सुविधा 26 दिसंबर, 2023 से प्रारंभ कर दी गई है. इसके तहत अब अपीलकर्ताओं को भेजे जा रहे नोटिस में एक लिंक दिया जाता है जिसके माध्यम से अपील की सुनवाई के दौरान अपीलकर्ता वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित हो सकते हैं. अपीलकर्ताओं को यह भी विकल्प दिया गया है कि वे अपने ई-मेल आईडी आयोग को भेज कर ई-मेल पर भी इस लिंक को प्राप्त कर सकते हैं.
उन्होंने कहा कि वर्तमान में अपीलों की सुनवाई के दौरान अपीलकर्ताओं की व्यक्तिगत उपस्थिति नगण्य रहती है. विभिन्न कारणों से अपीलकर्ता व्यक्तिगत रूप से सुनवाई के दौरान उपस्थित नहीं हो पाते. यह सुविधा आरंभ होने के पश्चात अपीलकर्ता अपील की सुनवाई के दौरान अपने स्थान से ही जुड़ पाएंगे जिससे उन्हें अपना पक्ष रखने का उचित अवसर मिल सकेगा.
इसके अतिरिक्त प्रदेश के सभी जन सूचना अधिकारियों के ई-मेल पते भी एकत्रित किए गए हैं और इसी एक जनवरी से सभी जन सूचना अधिकारियों को ई-मेल के माध्यम से भी नोटिस भेजे जा रहे हैं ताकि उन्हें समय रहते नोटिस प्राप्त हो जाएं और वे आयोग के समक्ष अपना उत्तर उचित समय पर प्रस्तुत कर सकें. उन्होंने कहा कि अपीलों व शिकायतों पर निर्णय में गति लाने के दृष्टिगत यह महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं.
साभार- हिन्दुस्थान समाचार