गुजरात के चर्चित बिलकिस बानो केस में सुप्रीम कोर्ट ने 08 जनवरी को अहम फैसला सुनाया. सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस बीवी नागरत्ना की बेंच ने बिलकिस बानो केस में 11 दोषियों को बरी करने के गुजरात सरकार के फैसले को रद्द कर दिया. SC की डबल बेंच ने गुजरात सरकार को जमकर फटकार लगाई. सुप्रीम कोर्ट ने इस कदम को एक ‘फ्रॉड एक्ट’ करार दिया. अब दोषियों को दो हफ्ते के भीतर सरेंडर करना होगा. सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस बीवी नागरथाना और उज्जल भुइयां की बेंच ने फैसला सुनाया.