शिमला: हिमाचल प्रदेश सरकार ने प्रदेश पुलिस कॉन्स्टेबलों की भर्ती में नया बदलाव किया है. गृह विभाग की ओर से पुलिस भर्ती का ड्राफ्ट जारी कर दिया गया है. पुलिस भर्ती के नियमों में किए गए बदलावों के लिए 15 दिन में आपत्तियां दर्ज करवाने के लिए कहा गया है. उसके बाद ही पुलिस भर्ती का ड्राफ्ट फाइनल होगा.
ड्राफ्ट के अनुसार 9 अगस्त 2021 के नियमों को तब्दील कर नए नियम लागू किए जाएंगे. इसके तहत कांस्टेबल की भर्ती का जिम्मा अब हिमाचल प्रदेश लोकसेवा आयोग या सरकार द्वारा तय एजेंसी पर होगा. इससे पहले कांस्टेबल की भर्ती पुलिस मुख्यालय करता था. नए नियमों में यह भी प्रावधान किया गया है कि कांस्टेबलों की भर्ती के दौरान शारीरिक दक्षता परीक्षण के आरम्भ में मादक पदार्थों के सेवन का पता लगाने के लिए अभ्यर्थी का डोप टैस्ट किया जाएगा.
नियमों में बदलाव करते हुए गृह विभाग द्वारा तय नए मानक में सभी भर्ती होने वाले पुलिस जवानों को सामान्य प्रशिक्षण के साथ चार माह का कमांडो प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पास करना अनिवार्य किया गया है. इससे पूर्व सामान्य प्रशिक्षण में बेहतर करने वालों को ही कमांडो प्रशिक्षण दिया जाता था.
अब पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए 9 माह का प्रशिक्षण होगा. इस प्रशिक्षण के बाद नवनियुक्त कांस्टेबलों को स्पेशल कमांडो प्रशिक्षण से गुजरना होगा जो पीटीसी डरोह में चार सप्ताह का होगा. इस पाठ्यक्रम के पूरा न करने पर जिला आधार पर नियुक्ति होगी. सामान्य प्रशिक्षण और विशेष प्रशिक्षण सहित कुल दो वर्षों का प्रोबेशन पीरियड होगा.
पुलिस कॉन्स्टेबल भर्ती के लिए कुल 100 अंक होंगे, जिसमें ग्राऊंड टेस्ट पास करने वालों की 90 अंक की लिखित परीक्षा और एक से छह अंक उम्मीदवार की लंबाई और एनसीसी के लिए एक से चार अंक मिलेंगे.
ड्राफ्ट में साफ किया गया है कि कांस्टेबल भर्ती साल में एक बार या रिक्तियों के आधार पर शत प्रतिशत नियमित तौर पर होंगी.
कॉन्स्टेबल भर्ती के लिए हिमाचली और प्रदेश के स्कूलों से दसवीं व 12वीं पास करने वाले ही पात्र होंगे.
ड्राफ्ट में कांस्टेबल भर्ती के लिए सभी श्रेणियां के लिए लंबाई में एक-एक इंच की वृद्धि की गई है. पहले सामान्य वर्ग में पुरुषों की भर्ती के लिए 5.6 फीट व आरक्षित वर्ग के लिए 5.4 फीट लंबाई तय थी. इसके अलावा महिलाओं के सामान्य वर्ग में 5.2 फीट व आरक्षित वर्ग की महिलाओं के लिए पांच फीट लंबाई तय थी. अब सभी वर्गों में पात्रता के लिए एक-एक इंच की लंबाई में वृद्धि की गई है. यानी पुरुष अभ्यर्थियों की लंबाई 5 फीट 7 इंच से कम होने पर कोई अंक नहीं मिलेगा. इसी तरह महिला अभ्यर्थियों की लंबाई 5 फीट 3 इंच से कम होने पर कोई अंक नहीं मिलेगा.
वहीं पुलिस कॉन्स्टेबलों के कुल भर्ती में अब 30 प्रतिशत पद महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं. हालांकि चालक के पदों को पुरुष वर्ग से ही भरा जाएगा. पहले महिलाओं के लिए 25 प्रतिशत पद आरक्षित रहते थे.
नए मानकों में सौ मीटर की दौड को शारीरिक परीक्षा में शामिल करने के अलावा पुरुषों की 1500 मीटर की दौड़ को पूरा करने की समय अवधि को एक मिनट जबकि 800 मीटर की महिलाओं की दौड़ को आधा मिनट कम कर दिया है.
साभार- हिन्दुस्थान समाचार