सोलन: सोलन में जिला अदालत द्वारा एक व्यक्ति को छ वर्ष कठोर कारावास व 60 हज़ार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है. यह सजा वीरवार को जिला सोलन अदालत के विशेष न्यायाधीश-1 अरविंद मल्होत्रा द्वारा मादक पदार्थ अधिनियम के तहत गिरफ्तार किए गए राहुल पुत्र भोला सिंह निवासी तहसील रामपुर, जिला शिमला को सुनाई गई है. जुर्माना अदा न करने की सूरत में 6 माह की साधारण कारावास काटने के भी आदेश जारी किए गए हैं.
जिला न्यायवादी संजय पंडित द्वारा सरकार की ओर से इस केस की पेरहवी की गई. उन्होंने बताया कि दो जनवरी 2018 की रात करीब 12 : 15 बजे सोलन सदर थाना पुलिस ने आरोपित को 680 ग्राम चरस के साथ राजगढ़ रोड पर तलाशी लेकर हिरासत में लिया था. आरोपी के हाथ में एक प्लास्टिक बैग था, जिसकी तलाशी ली गई और उसके पास यह मादक पदार्थ बरामद हुआ.
उन्होंने बताया कि केस की पेरहवी के दौरान ग्यारह गवाहों के बयान दर्ज किए गए थे. इस दौरान आरोपी के विरुद्ध आरोप साबित हुए और उसके खिलाफ साक्ष्य साबित होने पर अदालत द्वारा सजा सुनाई गई है.
साभार- हिन्दुस्थान समाचार