नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश के आईपीएस अधिकारी संजय कुंडू और कांगड़ा की एसपी शालिनी अग्निहोत्री को राहत दी है. चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने कारोबारी निशांत शर्मा को धमकाने से जुड़े केस में संजय कुंडू को डीजीपी के पद से हटाने के हिमाचल हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है.
सुप्रीम कोर्ट ने कुंडू से कहा कि पद से हटाने के आदेश को वापस लेने के लिए वह हिमाचल हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल करें. हाई कोर्ट उस अर्जी पर दो हफ्ते में फैसला ले. कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट में मामला लंबित रहते हुए उन्हें आयुष मंत्रालय में पोस्टिंग पर जाने के लिए जोर ना दिया जाए.
सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने पूछा कि मामले की सीबीआई जांच के दौरान आरोपित एसपी का तबादला तो किया जा सकता है लेकिन डीजीपी का ट्रांसफर कैसे हो सकता है. जबकि डीजीपी सीधे-सीधे आरोपित भी नहीं हैं. इस मामले में एक एफआईआर गुरुग्राम और दूसरी मैक्लोडगंज में दर्ज की गई है. सुनवाई के दौरान संजय कुंडू की ओर से वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि एफआईआर में कुंडू का कहीं नाम नहीं है. जबकि हाई कोर्ट ने उनको अपना पक्ष रखने का समुचित अवसर नहीं दिया और आदेश जारी कर दिया.
साभार- हिन्दुस्थान समाचार