धर्मशाला: केंद्र सरकार के रन एंड हिट मामले में कानून में किए गए संशोधन के खिलाफ चल रही ट्रक चालकों की हड़ताल का असर जिला भर में देखने को मिल रहा है. खासकर टैंकर चालकों के हड़ताल पर रहने से जिला भर के पेट्रोल पंप सूखने की कगार पर हैं.
पेट्रोल व डीजल की कमी के चलते वाहन चालकों की मुसीबतें भी बढ़ गई हैं. मंगलवार (02 जनवरी) दूसरे दिन भी जिला के पेट्रोल पंपों के बाहर दोपहिया व चौपहिया वाहनों की लंबी कतारें लगी रही हैं. कुछ पंप तो लोगों को तेल नही दे पा रहे हैं क्योंकि उनमें पेट्रोल डीजल पूरी तरह खत्म हो चुका है.
जिला मुख्यालय धर्मशाला में भी हालात बिगड़ चुके हैं. एक तरफ नया साल मनाने आये पर्यटकों सहित स्थानीय लोगों को वाहनों में तेल भरवाने को नही मिल रहा है. पर्यटकों के भारी संख्या में आने से पहले ही पेट्रोल पम्पों में तेल की खपत बढ़ गई थी जिसके चलते हालात और भी खराब हो रहे हैं. वही कुछ पम्पों में बेशक तेल मिल रहा है लेकिन वह भी सीमित मात्रा में. ऐसे में आने वाले दिनों में हालात और भी बिगड़ने वाले हैं.
उपायुक्त ने पेट्रोल-डीजल की सीमित मात्रा में बिक्री के दिए आदेश
उधर उपायुक्त कांगड़ा डा निपुण जिंदल ने ट्रक चालकों की हड़ताल के दृष्टिगत जिले के पेट्रोल पंप्स ऑपरेटर्स को आपातकालीन आवश्यकताओं के लिए पेट्रोल- डीजल का न्यूनतम रिजर्व बनाए रखने के आदेश दिए हैं. उन्होंने हड़ताल के कारण जिले में पेट्रोल डीजल आपूर्ति की संभावित कमी और आपातकालीन तथा आवश्यक सेवाओं पर उसके असर को देखते हुए यह आदेश जारी किए हैं.
जारी आदेश के अनुसार पेट्रोल पंप्स ऑपरेटर्स को पंप की भंडारण क्षमता के मुताबिक आपातकालीन आवश्यकताओं के लिए न्यूनतम रिजर्व रखने को कहा गया है. 25000 लीटर से अधिक भंडारण क्षमता के पेट्रोल पंप्स में 3000 लीटर डीजल और 2000 लीटर पेट्रोल तथा 25000 लीटर से कम भंडारण क्षमता के पेट्रोल पंप्स में 2000 लीटर डीजल और 1000 लीटर पेट्रोल रिजर्व रखने का आदेश दिया गया है .
इसके अलावा आदेश में यह भी हिदायत दी गई है कि कोई भी डीलर एक समय में 10 लीटर से अधिक रिफिलिंग ना करें . अतिआवश्यक होने की स्थिति में संबंधित एसडीएम की पूर्व मंजूरी आवश्यक होगी. पेट्रोल डीजल को किसी भी प्रकार के कंटेनर में भरकर ले जाने की अनुमति नहीं होगी. आपातकालीन वाहनों (एम्बुलेंस, फायरब्रिगेड आदि) और सार्वजनिक परिवहन को तेल भरवाने में प्राथमिकता दी जाएगी. इस अवधि में पेट्रोल और डीजल की होर्डिंग और काला बाजारी की कारगुजारी से कड़ाई से निपटा जाएगा. आदेश का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
साभार- हिन्दुस्थान समाचार