देश भार में ट्रक चालकों का देशव्यापी हड़ताल मंगलवार को भी जारी है. इस विरोध का असर राजधानी नई दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश समेत कई राज्यों दिखाई दे रहा है. ऐसे में सवाल ये कि ये हड़ताल जिसने इतना भव्य रूप ले लिया आखिर इसके पीछे की क्या वजह है.
दरअसल, हालही में केंद्र सरकार ने संसद में नया हिट एंड रन विधेयक पास किया. इस बिल को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी भी मिल गई. और अब इस बिल ने भारतीय न्याय संहिता के तहत कानून का रूप ले चुका है.बात करें अगर इस बिल में हुए प्रावधान की तो हिट एंड रन केस में अगर ड्राइवर एक्सीडेंट के बाद फरार हो जाता है और हादसे में किसी की मौत हो जाती है तो ड्राइवर को दस साल की कैद की सजा होगा. सजा के साथ जुर्माना भी भरने का प्रावधान किया गया है. ड्राइवर को सात लाख रुपये का जुर्माना भी भरना होगा. ऐसे में इस नए कानून में ड्राइवर के खिलाफ सख्त कार्रवाई वाले प्रावधान को लेकर ही ड्राइवर विरोध कर रहे. आइए जानते हैं ‘हिट एंड रन’ का नया कानून क्या है.
हिट एंड रन का सीधा सा अर्थ है कि दुर्घटना के बाद ड्राइवर का गाड़ी के साथ मौके से फरार हो जाना. यानी अगर किसी गाड़ी से किसी को टक्कर लग गई घायल की मदद करने के बजाय ड्राइवर गाड़ी को लेकर फरार हो जाता है तो ऐसे केस हिट एंड रन में गिने जाते हैं. हिट एंड रन के पुराने कानून की बात करें तो ऐसे मामलों में ड्राइवर को जमानत मिल जाती थी और अधिकतम दो साल की सजा का प्रावधान था. लेकिन नए कानून में सजा कड़ी हो गई है.
कई बार हमने देखा होगा कि दुर्घटना में घायल व्यक्ति को अगर एक्सीडेंट करने वाला समय पर अस्पताल पहुंचा देता है तो उसकी जान बच जाती है. वहीं आंकड़े बताते हैं कि हिट एंड रन के मामलों में हर साल देश में 50 हजार लोगों की मौत हो जाती है. मौतों के इन आंकड़ों को देखते हुए ही ड्राइवरों पर सख्ती करते हुए सरकार ने नए कानून में कड़े प्रावधान किए हैं.