ऊना: छिन्नमस्तिका धाम माता चिंतपूर्णी नव वर्ष मेला 31 दिसंबर से 1 जनवरी तक मनाया जा रहा है. इस दो दिवसीय मेले के दौरान भारी संख्या में जुटने वाली श्रद्धालुओं की भीड़ की सुरक्षा, सेहत और सार्वजनिक शांति के साथ-साथ कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला दंडाधिकारी ऊना राघव शर्मा ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए आवश्यक आदेश जारी किए हैं.
जिला दंडाधिकारी ने बताया कि मेले के दौरान कानून एवं व्यवस्था में तैनात जवानों को छोड़कर किसी भी व्यक्ति द्वारा जिला में आग्नेय शस्त्र लेकर चलने पर पूर्ण पाबंदी रहेगी.
उपायुक्त राघव शर्मा ने बताया कि नव वर्ष मेले के दौरान ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए मंदिर न्यास को छोड़कर अन्यों द्वारा लाऊड स्पीकर के इस्तेमाल करने पर पूर्ण मनाही रहेगी. इसके अतिरिक्त ब्रास बैंड, ड्रम, लंबे चिम्टे इत्यादि के लाने पर भी पूर्ण पाबंदी रहेगी. यदि कोई व्यक्ति इन वस्तुओं को अपने साथ लाता है तो उन्हें पुलिस द्वारा स्थापित बैरियर पर ही जमा करवाना होगा. साथ ही इस दौरान पॉलीथीन के इस्तेमाल पर भी पूर्ण प्रतिबंध रहेगा.
जिला दंडाधिकारी ने कहा कि सड़क के किनारे और खुले में लंगर 300 मीटर के दायरे में लंगर लगाने पर भी प्रतिबंध रहेगा. उन्होंने बताया कि केवल प्रशासन की अनुमति से ही लंगर लगाया जा सकता है तथा सड़क किनारे लंगर लगाने पर भी प्रतिबंधित रहेगा. इसके अतिरिक्त पटाखें चलाने पर भी पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा. उन्होंने बताया कि मेला अवधि के दौरान चिंतपूर्णी में आने वाले श्रद्धालुओं का पंजीकरण करना अनिवार्य होगा.
साभार- हिन्दुस्थान समाचार