मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त (नियुक्ति, सेवा की शर्तें और कार्यालय की अवधि) विधेयक, 2023 आज लोकसभा से पास हो गया। इस विधेयक का उद्देश्य भारत के चुनाव आयोग (ईसीआई) के तीन सदस्यों की नियुक्ति के लिए प्रक्रियाएं स्थापित करना है। ये विधेयक सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट के उस निर्देश का खंडन करता है जिसमें कहा गया है कि चुनाव आयोग का चयन प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) वाले पैनल को किया जाना चाहिए। इस बिल के पास होने की जानकारी लोकसभा के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दी गई।