मद्रास हाईकोर्ट ने आय से अधिक संपत्ति मामले में आज तमिलनाडु के उच्च शिक्षा मंत्री के. पोनमुडी को तीन वर्ष की सजा सुनाई। जिसके बाद पोनमुडी की विधानसभा की सदस्यता समाप्त हो गई और मंत्री पद भी चला गया। न्यायाधीश ने पोनमुडी और उनकी पत्नी पर 50-50 लाख का जुर्माना भी लगाया। बता दें कि के. पोनमुडी पर यह केस 2006 से 2011 तक मंत्री रहने के दौरान कमाई गई दौलत को लेकर था। अदालत के अनुसार, के. पोनमुडी के पास 1.75 करोड़ रुपये अधिक की संपत्ति पाई गई है। जिसकी बारे में वह कोई जानकारी नहीं दे पाए।