केरल सरकार और राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान के बीच लंबित विधेयकों को लेकर चल रहे विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में आज फिर सुनवाई हुई.सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल से पूछा कि आखिर वह दो साल तक लंबित बिलों का क्या कर रहे थे. उन्होंने कहा कि जैसे राज्यपाल की संवैधानिक जवाबदेही है, उसी तरह कोर्ट की संविधान और जनता के प्रति जवाबदेही है. इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने केरल सरकार को याचिका में संशोधन करने की इजाजत दे दी है. सुप्रीम कोर्ट अब राज्यपालों के अध्यादेशों पर फैसला लेने के लिए गाइडलाइन बनाने पर विचार करेगा.