बिहार विधानसभा में सभी की सहमति से आरक्षण संशोधन बिल-2023 गुरुवार को पास कर दिया गया। जातीय और आर्थिक सर्वे की रिपोर्ट के बाद सरकार ने यह निर्णय लिया। रिपोर्ट में पिछड़े और अतिपिछड़े लोगों का आरक्षण 50 से 65 प्रतिशत किया जाना है। पहले से अगड़ी जातियों को 10 प्रतिशत आरक्षण प्राप्त है तो इस 65 प्रतिशत के बाद कुल आरक्षण 75 प्रतिशत हो जाएगा, तब अनारक्षित 25 प्रतिशत बचेगा। बचेगा।बिल में एससी के लिए 20, एसटी के लिए 2 और ओबीसी एवं ईबीसी के लिए 43 प्रतिशत आरक्षण देने का प्रस्ताव है।