बिहार विधानसभा में सर्व सम्मत से आरक्षण संशोधन बिल-2023 गुरुवार को पास हुआ. जातीय सर्वे की रिपोर्ट के बाद सरकार ने यह निर्णय लिया. इस बिल पर बीजेपी का भी समर्थन रहा. अब पिछड़ी जातियों और ओबीसी बिहार में 75 प्रतिशतआरक्षण मिलेगा.
बिहार में आरक्षण का दायरा 50 से बढ़ाकर 65 प्रतिशत कर दिया गया है. वहीं आर्थिक रूप से कमजोर (EWS) कोटे से 10 प्रतिशत आरक्षण को भी जोड़ दें तो अब बिहार में 75 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा. अब ईबीसी 18% से बढ़कर 25% हो गया है. बीसी 12% से 18% हो गया है. एससी 16% से 20% हो गया है, जबकि एसटी के लिए आरक्षण 1% से बढ़कर 2% हो गया है.
सदन में आरक्षण विधेयक पर बोलते हुए सीएम नीतीश ने कहा कि सभी पार्टियों की सहमति से फैसला लिया गया है. हमलोग केंद्र से मिलने गए थे, लेकिन मना कर दिया गया. फिर हमलोग ने सभी के साथ बैठक किया और सोच कर निर्णय किया. सीएम ने कहा कि 50 % पहले से आरक्षण था. फिर केंद्र ने 10 % सामान्य वर्ग के लिये दिया. हम लोगों ने उसे भी लागू किया. अब 15% और बढ़ा दिया गया है. इसके बाद अब राज्य में 75 % आरक्षण हो गया है.