हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने राजकीय वरिष्ट माध्यमिक विद्यालय ददाहू के खेल मैदान में श्री रेणुका जी अंतरराष्ट्रीय मेले को आयोजित करने की इजाजत देने से इनकार कर दिया है। हाई कोर्ट ने जिलाधीश सिरमौर के आवेदन को खारिज करते हुए कहा कि यह अदालत आम जनता और सरकार के बीच भेदभाव नहीं कर सकती। कोर्ट पहले भी निजी संस्थाओं को इस तरह के आयोजनों की इजाजत देने से इनकार कर चुका है। कोर्ट ने कहा कि जब सरकार ने वर्ष 2017 में खुद ही कोर्ट में कहा था कि वह भविष्य में स्कूल खेल मैदानों में गैर शैक्षणिक गतिविधियों का आयोजन नहीं करेगी तो अब डीसी सिरमौर द्वारा श्री रेणुका जी अंतरराष्ट्रीय मेले के आयोजन हेतु स्कूल खेल मैदान की मांग उचित नहीं है।
कोर्ट ने शिक्षण संस्थानों के परिसरों में गैर संस्थागत कार्यक्रमों के आयोजनों पर लगाई गई रोक को पुन: दोहराते हुए कहा कि स्कूलों में निजी कार्यक्रमों के आयोजनों पर प्रतिबंध जारी रहेगा। हाई कोर्ट ने जनहित याचिका में शैक्षणिक संस्थानों में शांतिमय व स्वच्छ वातावरण बनाए रखने के उद्देश्य से प्रदेश के सभी जिलाधीशों, पुलिस अधीक्षकों, उपमंडल दंडा धिकारियों व प्रधानाचार्यों को यह आदेश दे रखे हैं।