पॅपियूलर एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना का डीपफेक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद सरकार ने सख्ती दिखाई है। सूत्रों के अनुसार, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने 7 नवंबर को सोशल मीडिया कंपनियों को एक एडवाइजरी जारी की है। सूत्रों के अलुसार, एडवाइजरी में इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, 2000 के 66D सहित मौजूदा नियमों को दोहराया गया है। मंत्रालय ने कहा है कि इस तरह के कृत्य के लिए 3 साल की जेल की सजा हो सकती है और एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है।
नियम 3(1)(बी)(vii) के तहत सोशल मीडिया कंपनियों को नियमों और गोपनीयता नीति का पालन करना होगा। सोशल मीडिया कंपनियों को इस तरह के कंटेंट पोस्ट करने वाले यूजर्स को रोकना होगा। नियम 3(2)(बी) के मुताबिक, किसी कंटेंट को लेकर शिकायत प्राप्त होने के 24 घंटे के अंदर उसे अपने प्लेटफॉर्म से हटाना होगा।
रश्मिका मंदाना का 6 नवंबर को वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें वो नहीं थीं। यह वायरल वीडियो सोशल मीडिया इंफ्लूएंसर जारा पटेल का था, जिसे एडिट करके जारा पटेल के चेहरे को रश्मिका मंदाना के चेहरे से रिप्लेस कर दिया गया। इस वीडियो के सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि डीपफेक वीडियो गलत सूचना का सबसे खतरनाक रूप है। ऐसे वीडियोज पर सोशल मीडिया कंपनियों की जवाबदेही तय होनी चाहिए। हिंदी सिनेमा के महानायक अमिताभ बच्चन ने भी वीडियो को शेयर करते हुए कहा कि इस पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए।
इस वीडियो को लेकर रश्मिका मंदाना ने एक्स पर पोस्ट किया, “इसे शेयर करते हुए मुझे बहुत दुख हो रहा है और मुझे ऑनलाइन फैलाए जा रहे मेरे डीपफेक वीडियो के बारे में बात करनी पड़ रही है। ईमानदारी से कहूं तो, ऐसा कुछ न केवल मेरे लिए, बल्कि हममें से हर किसी के लिए बेहद डरावना है। आज टेक्नोलॉजी के दुरुपयोग के कारण बहुत अधिक नुकसान हो रहा है।” बता दें कि डीपफेक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर बदली गई तस्वीरों या वीडियो को कहते हैं।