केरल बम धमाके के आरोपी डॉमिनिक मार्टिन को अदालत ने सोमवार को दस दिनों की पुलिस कस्टडी में भेजा. पुलिस ने कहा कि मार्टिन के आय स्रोतों, इंटरेनशनल कनेक्शन और बम धमाकों से जुड़े अन्य मामले की जानकारी जुटाने के लिए मार्टिन से पूछताछ की आवश्यकता है. मार्टिन के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या के लिए सजा), विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 3 और गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम से संबंधित धाराएं भी लगाई गई हैं। मार्टिन ने एक बार फिर वकील की सहायता लेने से इनकार कर दिया.