हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने वल्लभ गवर्नमेंट कालेज मंडी की छात्राओं के लिए एनसीसी कैडेट्स की गतिविधियां जारी रखने के आदेश जारी किए है। न्यायाधीश अजय मोहन गोयल ने कालेज की पीटीए द्वारा दायर याचिका को स्वीकारते हुए यह आदेश दिए। कोर्ट ने एनसीसी कमांडिंग ऑफिसर के 23 जून 2023 के उस आदेश को भी रद्द कर दिया जिसके तहत वल्लभ राजकीय महाविद्यालय मंडी में 50 वर्षों से छात्राओं के लिए जारी एनसीसी कैडेट्स गतिविधियों को वापस लेने को कहा था। कमांडिंग ऑफिसर के पत्र में कहा गया था कि इस सत्र से एनसीसी के प्रथम वर्ष के लिए किसी भी छात्रा का नामांकन न किया जाए।
इन आदेशों को कालेज पीटीए ने हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। पीटीए का कहना था कि कालेज में छात्राओं के लिए एनसीसी गतिविधियां 1953 से चली आ रही थी जिसे अचानक ही बंद करने का तुगलकी फरमान जारी कर दिया गया। कालेज पीटीए का कहना था कि कमांडिंग ऑफिसर के पास कानूनन ऐसी कोई शक्तियां नहीं है जिनके तहत छात्राओं के लिए कैडेट्स गतिविधियों को केवल इस आधार पर बंद कर दिया जाए।