ज्ञानवापी मामले में मस्जिद पक्ष की ओर से पेश की जाने वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। जिसमें ज्ञानवापी मामले को इलाहाबाद हाईकोर्ट के बजाय किसी अन्य हाईकोर्ट को सौंपने की दलील पेश की गई थी। जिसे मस्जिद समिति का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ वकील हुजेफा अहमदी की दलीलें सुनने के बाद खारिज कर दिया गया। न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की पीठ ने कहा, “हमें हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के आदेश में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। यह हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के दायरे में आना चाहिए।”