प्रवर्तन निदेशालय ने आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह को 4 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था. इसके बाद अगले दिन राउज एवेन्यू कोर्ट ने पहली बार 10 अक्टूबर तक और फिर 13 अक्टूबर तक ईडी की हिरासत में भेज दिया था. इसके बाद संजय सिंह ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी.
आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद संजय सिंह को दिल्ली हाई कोर्ट से तगड़ा झटका लगा है. कोर्ट ने शुक्रवार को शराब नीति में कथित घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तारी और ईडी रिमांड को चुनौती देने वाली उनकी याचिका को खारिज कर दिया है. प्रवर्तन निदेशालय ने संजय सिंह को 4 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था.
संजय सिंह की याचिका पर सुनवाई के बाद जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा की कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था. सुनवाई के दौरैन ईडी ने संजय सिंह की याचिका विरोध करते हुए कहा था कि उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला बनता है इसलिए उन्हें गिरफ्तार किया गया है.
प्रवर्तन निदेशालय ने आप सांसद संजय सिंह को दिल्ली नीति में कथित घोटाले के मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के जांच के सिलसिले में गिरफ्तार किया था. गिरफ्तार के बाद ईडी ने संजय सिंह को 5 अक्टूबर को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया था. जहां, कोर्ट ने संजय सिंह को पहले 10 अक्टूबर तक और फिर 13 अक्टूबर तक ईडी की रिमांड पर भेज दिया था.
ईडी रिमांड की अवधि 13 अक्टूबर को खत्म होने के बाद संजय सिंह को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था. इसके बाद संजय सिंह ने अपनी रिमांड और गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए 13 अक्टूबर को दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की थी, लेकिन अब वहां से भी उन्हें राहत नहीं मिली है.
बता दें कि आम आदमी पार्टी से अब तक तीन नेताओं की गिरफ्तारी हो चुकी है. पहली गिरफ्तारी सत्येंद्र जैन के रूप में हुई थी, इसके बाद पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया था अब राज्यसभा सांसद संजय सिंह पर शिकंजा कसा गया है. तीन के तीनों ही नेता फिलहाल सलाखों के पीछे हैं.