मद्रास उच्च न्यायालय ने तमिलनाडु के मंत्री वी सेंथिल बालाजी की जमानत याचिका खारिज कर दी। बता दें कि तमिलनाडु के मंत्री वी सेंथिल को प्रवर्तन निदेशालय ने नकदी के बदले नौकरी घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार किया था। जानकारी के अनुसार, जस्टिस जी जयचंद्रन ने मंत्री वी सेंथिल बालाजी की जमानत याचिका खारिज कर दी है। न्यायाधीश ने कहा कि चूंकि याचिकाकर्ता का भाई फरार है और याचिकाकर्ता बिना पोर्टफोलियो के मंत्री का पद संभाल रहा है, इसलिए वह गवाहों के साथ छेड़छाड़ कर सकता है।