पत्रकार सौम्या विश्वनाथन की हत्याकांड मामले में साकेत कोर्ट ने सभी आरोपियों को दोषी करार दिया है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रवींद्र कुमार पांडे ने अपने फैसले में कहा कि पेश साक्ष्यों व गवाहों के बयानों पर यह साबित हुआ है कि आरोपी रवि कपूर, अमित शुक्ला, अजय कुमार और बलजीत मलिक ने विश्नाथन से लूटपाट करने के इरादे से हत्या की थी। उन्हें धारा 302 और 34 के तहत दोषी ठहराया गया है। उन्हें मकोका के तहत भी दोषी ठहराया गया है। बता दें कि सितंबर 2008 में वसंत कुंज इलाके में पत्रकार की हत्या की गई थी।