हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने कुमारहट्टी-बड़ोग सड़क पर 10 मंजिला भवन मालिक को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा भवन मालिक के खिलाफ की गई कार्रवाई रिपोर्ट पेश करने के आदेश भी जारी किए है। मुख्य न्यायाधीश एमएस रामचंद्र राव और न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई पहली नवंबर को निर्धारित की है। इस मामले में नियमों के विपरीत 10 मंजिला भवन मालिक को प्रतिवादी बनाए जाने के लिए आवेदन दायर किया गया था। कोर्ट को बताया गया कि प्रतिवादी ने कुमारहट्टी-बड़ोग सड़क पर 10 मंजिला भवन बनाया है और विभाग की ओर से उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है। कोर्ट ने आवेदन को स्वीकार करते हुए भवन मालिक को प्रतिवादी बनाते हुए नोटिस जारी किया है।
गौरतलब है कि हाई कोर्ट ने कुमारहट्टी के समीप मल्टी स्टोरी निर्माण पर संज्ञान लिया है। खील-झलाशी गांव से कैंथरी गांव तक छह किलोमीटर सड़क के दोनों तरफ भवन निर्माण को प्रार्थी कुसुम बाली ने चुनौती दी है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि खील-झलाशी गांव से कैंथरी गांव तक बड़े -बड़े भवनों का निर्माण किया गया है। इसके लिए पहाड़ी को काटा गया है। इससे न केवल पर्यावरण को नुकसान हो रहा है, बल्कि जान-माल का खतरा भी बना रहता है। उल्लेखनीय है कि कोर्ट ने गत 13 जनवरी को पूरे प्रदेश में टीसीपी अधिनियम को लागू कर दिया था और राज्य सरकार को आदेश दिए थे कि वह अवैध निर्माण को रोकने के लिए पंचायत स्तर पर इस अधिनियम को लागू करें। इस अधिनियम के तहत प्रदेश में फिलहाल अढ़ाई मंजिल भवन का निर्माण करने का प्रावधान बनाया गया है। इसके लिए निदेशक शहरी एवं ग्रामीण विकास को आदेश दिए गए थे कि वह प्रदेश के सभी जिलों के लिए ड्राफ्ट प्लान तैयार करें और उसे प्रकाशित करें।