हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने सूबे के डिग्री कॉलेजों में आधारभूत ढांचा न होने पर कड़ा संज्ञान लिया है। न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर और संदीप शर्मा की खंडपीठ ने सरकार से प्रदेश के सभी कालेजों की जानकारी चार हफ्ते में देने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई 21 नवंबर को निर्धारित की गई है। अदालत ने अपने आदेशों में कहा कि याचिका के निपटारे के लिए प्रदेश के सभी कालेजों की जानकारी शपथपत्र के माध्यम से अदालत के समक्ष पेश की जानी जरूरी है।
सरकार सभी कालेजों के शिक्षकों का ब्योरा, भवन निर्माण, बुनियादी ढांचे और बजट आबंटन की जानकारी शपथपत्र के माध्यम से दे। यदि किसी कालेज में कोई कमी दूर की जानी है, तो उसके लिए प्रस्तावित समय से भी अदालत को अवगत करवाया जाए। बता दें कि छात्रों की ओर से मुख्य न्यायाधीश के नाम लिखे पत्र पर अदालत ने 21 जून, 2019 को संज्ञान लिया था। अदालत के हस्तक्षेप से फाइन आट्र्स कालेज के भवन निर्माण कार्य में तेजी आई थी। अदालत ने अपने आदेशों में कहा था कि छात्रों के पत्र को शिकायत नहीं कहा जा सकता है। हालांकि उन्होंने कालेज के आधारिक संरचना की मांग की है, जिसे पूरा करने में राज्य सरकार विफल रही है।