कर्मचारी या श्रमिक मुआवजा अधिनियम, 1923 सबसे महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा कानूनों में से एक है. अधिनियम का मुख्य उद्देश्य रोजगार के दौरान किसी भी आकस्मिक चोट के मामले में मुआवजे के माध्यम से कर्मचारियों और उनके आश्रितों को वित्तीय सुरक्षा और सहायता प्रदान करना है. यह आम तौर पर उन मामलों पर लागू होता है जहां ऐसी घटनाओं के कारण कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है या विकलांगता हो जाती है. इस लेख में, हम श्रमिक मुआवजा अधिनियम के विभिन्न पहलुओं को विस्तार से देखते हैं.
यह खदानों, कारखानों, बागानों, निर्माण प्रतिष्ठानों, तेल क्षेत्रों आदि में काम करने वाले सभी कर्मचारियों पर लागू होता है. इसके अलावा, यह उन प्रतिष्ठानों पर लागू होता है जो श्रमिक मुआवजा अधिनियम की अनुसूची II के अंतर्गत आते हैं.यह अधिनियम उन व्यक्तियों पर लागू होता है जो अधिनियम की अनुसूची II के अनुसार विदेश में या भारत के बाहर काम कर रहे हैं.यह मोटर वाहन के संबंध में मैकेनिक, हेल्पर, ड्राइवर आदि के रूप में भर्ती किए गए व्यक्ति पर लागू होता है. यह किसी विमान के कप्तान या चालक दल के सदस्यों पर भी लागू होता है.इसके अलावा, यह अधिनियम यू एंड डब्ल्यू के सशस्त्र बलों के सदस्यों को कवर नहीं करता है जो पहले से ही ईएसआई (कर्मचारी राज्य बीमा) अधिनियम के तहत हैं.नियोक्ता का दायित्व रोजगार के दौरान दुर्घटना से चोट लगने और व्यवसाय में रोग लगने तक का है. वहीं विभिन्न स्थितियों में मुआवज़े को निर्धारित किया गया है जैसे –
चोट लगने की स्थिति में जिससे मृत्यु हो जाए. इसमें मृत कर्मचारी के मासिक वेतन के पचास प्रतिशत के बराबर राशि को उचित कारक से गुणा किया जाता है या 80,000 रुपये या उससे अधिक की राशि के साथ.चोट लगने की स्थिति में जिससे स्थायी पूर्ण विकलांगता हो जाए. ऐसे में घायल श्रमिकों के मासिक वेतन के 60% के बराबर राशि, संबंधित कारक से गुणा किया गया या 90,000 या अधिक की राशि.स्थायी आंशिक विकलांगता में होने वाली चोट के मामले में. चोट के कारण स्थायी विकलांगता के इस मामले में, विकलांग को कमाई क्षमता के नुकसान के प्रतिशत के बराबर राशि दी जाती है.चोट के मामले में अस्थायी विकलांगता को पट्टे पर देना. धारा 4(2) के अनुसार, अर्ध-मासिक भुगतान दिया जाता है जो कर्मचारी के मुआवजे के 25% के बराबर होता है.