हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में अरिंदम चौधरी ने बुधवार को अनुसूचित जाति एवं जनजाति अधिनियम 1989 के तहत जिला स्तरीय सतर्कता एवं प्रबोधन समिति की बैठक ली। उन्होंने अधिनियम के तहत पुराने सभी मामलों को जल्द ही निपटाने पर बल दिया। उन्होंने बताया कि इस साल मंडी में एक अप्रैल से लेकर 18 सितंबर तक इस अधिनियम के अंतर्गत 48 पीडि़तों को 31 लाख 58 हजार रुपए की राहत राशि वितरित की जा चुकी है। उपायुक्त ने कहा कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति अधिनियम 1989 के अंतर्गत अगस्त 2023 तक 161 मामले जिले के विभिन्न न्यायालयों में लंबित हैं। अरिंदम चौधरी ने कहा कि जिला में विभिन्न थानों के अंतर्गत नवीनतम जानकारी के अनुसार जनवरी 2023 से अब तक 42 मामलों बारे रिपोर्ट प्राप्त हुई है।
जिसमें से 21 मामले अन्वेषणाधीन, 15 मामले न्यायलय हेतु विचाराधीन, 3 मामलों में क्लोजर रिपोर्ट, 2 मामलों की कैंसिलेशन रिपोर्ट तथा एक मामला वर्ष 2022 का अन्वेषणाधीन है। उपायुक्त ने कहा कि जिला में अधिनियम के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से जागरूक शिविरों का भी आयोजन किया जाना आवश्यक है। इस संदर्भ में उन्होंने जिला कल्याण अधिकारी को जिला के अलग-अलग स्थानों पर शिविरों का आयोजन करने के निर्देश दिए। उपायुक्त ने इसके अलावा अल्पसंख्यकों के कल्याणार्थ प्रधानमंत्री 15 सूत्रीय कार्यक्रम की जिला स्तरीय बैठक, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के अंतर्गत जिला स्तरीय दिव्यांगता समिति की बैठक भी ली। इस दौरान जिला परिषद अध्यक्ष पाल वर्मा, जिला न्यायवादी विनोद भारद्वाज, एसडीएम सुंदरनगर गिरीश सुमरा, परियोजना अधिकारी डीआरडीए सोनू गोयल, उप निदेशक सूचना एवं जन संपर्क विभाग मंजुला मुरीद, उप निदेशक शिक्षा अमर नाथ, जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉ दिनेश ठाकुर सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी और समितियों के सदस्य उपस्थित रहे।