प्रदेश हाई कोर्ट के आदेशानुसार कसौली छावनी क्षेत्र से अतिक्रमण हटा दिया गया है. डिप्टी सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया बलराम शर्मा ने यह जानकारी कोर्ट को देते हुए कहा कि अवैध कब्जा कर खोली गई दुकानों को हटाकर कब्जा सेना के हवाले कर दिया गया है. हाई कोर्ट ने अवैध कब्जा कर बनाई अस्थाश्यी दुकानों को 28 अगस्त तक हटाने के आदेश जारी किए थे. न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर और न्यायाधीश बीसी नेगी की खंडपीठ ने कसौली निवासी प्रार्थी भावना द्वारा इस बात की पुष्टि करने के पश्चात मामले को बंद कर दिया. मामले के अनुसार हाई कोर्ट में याचिका दायर होने के पश्चात पाइन मार्केट, द लोअर मॉल कसौली में बनाई अस्थायी दुकानों के मालिकों द्वारा आवेदन दायर किया गया था. उन्होंने आवेदन में प्रतिवादी बनने की गुहार लगाते हुए कहा था कि वह चार सप्ताह के भीतर अपनी अस्थायी दुकानें हटा देंगे.
कोर्ट ने इन आवेदन कर्ताओं की प्रार्थना को स्वीकारते हुए उन्हें 28 अगस्त तक सेना की भूमि खाली कर भूमि का कब्जा प्रतिवादी सेना अधिकारियों को सौंपने के आदेश दिए थे। याचिकाकर्ता ने जनहित को लेकर दायर याचिका में कसौली के पाइन मॉल में हुए अतिक्रमण को उजागर किया था. याचिका में आरोप लगाया गया था कि पाइन मॉल में 21 दुकानों का अवैध निर्माण किया गया है. इस जमीन पर किसी भी तरह का निर्माण करने के लिए कोई नियम नहीं है. याचिकाकर्ता ने कोर्ट से गुहार लगाई थी कि सेना की इस जमीन को खाली करवाया जाए. पाइन मॉल में बनी इन 21 दुकानों को तुरंत गिराने के आदेश पारित करने की गुहार भी लगाई गई.