शिमला: हिमाचल प्रदेश सरकार ने प्रदेश में चल रही सभी स्टेज कैरिज बस सेवाओं के न्यूनतम किराए को दोगुणा कर दिया है. बसों का न्यूनतम किराया 5 रुपये से बढ़ाकर 10 रुपये किया गया है. परिवहन विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार अब राज्य में बसों की न्यूनतम चार किलोमीटर की दूरी के लिए यात्री को 10 रुपये किराया देना होगा. यह निर्णय मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 67 के तहत राज्यपाल की स्वीकृति के बाद लिया गया है.

अधिसूचना में कहा गया है कि पहले दो किलोमीटर की दूरी पर 5 रुपये किराया निर्धारित था जिसे अब संशोधित कर 10 रुपये कर दिया गया है. यह नई दरें सभी सरकारी और निजी बस सेवाओं पर समान रूप से लागू होंगी.
बता दें कि प्रदेश सरकार ने पिछले दिनों कैबिनेट की बैठक में न्यूनतम बस किराया बढ़ाने का निर्णय लिया था.
इस फैसले पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सरकार को आड़े हाथों लिया है. उन्होंने इस निर्णय को आमजन विरोधी और गरीब विरोधी करार दिया है. जयराम ठाकुर ने कहा है कि मध्यम और निम्न वर्ग के लोग परिवहन के लिए मुख्य रूप से सरकारी और निजी बसों पर ही निर्भर होते हैं. अब न्यूनतम किराया दोगुना हो जाने से हर परिवार पर प्रति माह कम से कम 1000 रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा.
उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार की आर्थिक नीतियां पूरी तरह विफल रही हैं और अब उसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है. महंगाई पहले ही चरम पर है और ऐसे में किराए में बढ़ोतरी प्रदेश की जनता के लिए किसी आपदा से कम नहीं है.
हिन्दुस्थान समाचार