शिमला: हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन के चीफ इंजीनियर विमल नेगी की रहस्यमयी मौत से जुड़े मामले में घिरे कॉर्पोरेशन के पूर्व प्रबंध निदेशक और आईएएस अधिकारी हरिकेश मीणा को प्रदेश हाईकोर्ट से अंतरिम राहत मिल गई है. कोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत की अवधि बढ़ाते हुए गिरफ्तारी पर रोक दो मई तक के लिए बढ़ा दी है.
मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने पुलिस को निर्देश दिए कि जांच में हरिकेश मीणा से `आवश्यक पूछताछ की जाए और मीणा को भी जांच में पूरा सहयोग करने को कहा गया है.
गौरतलब है कि सोमवार को हाईकोर्ट ने उन्हें नौ अप्रैल तक गिरफ्तारी से संरक्षण दिया था, जिसकी अवधि अब बढ़ाकर दो मई कर दी गई है.
हरिकेश मीणा ने कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर कर गिरफ्तारी से राहत की मांग की थी. उधर पुलिस ने कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल कर मीणा की जमानत का विरोध किया और कहा कि मामले की निष्पक्ष जांच के लिए उनका पुलिस हिरासत में रहना जरूरी है.
चीफ इंजीनियर विमल नेगी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के बाद से यह मामला सुर्खियों में है. मामले में अब तक कई अधिकारी पुलिस की जांच के घेरे में आ चुके हैं. हरिकेश मीणा पर आरोप है कि उनके एमडी रहते कुछ फैसलों और व्यवहार को लेकर नेगी मानसिक दबाव में थे जिसकी जांच जारी है.
हिन्दुस्थान समाचार