पंजाब में चंगाई सभाएं कराने वाले पादरी बजिंदर सिंह को मौहाली पॉक्सो कोर्ट ने रेप मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. कोर्ट ने आज (1 अप्रैल) यह सुनवाई साल 2018 में जीरकपुर रेप केस में हुई थी. इस मामले में आखिरी सुनवाई 28 मार्च को हुई थी, जिसमें कोर्ट ने सभी सबूतों के आधार पर बजिंदर सिंह को रेप केस में दोषी पाया गया था.
रेप मामले में था आरोपी
पादरी बजिंदर सिंह को साल 2018 में रेप मामले में दोषी ठहराया गया था. पीड़िता ने शिकायत दर्ज करते हुए आरोप लगाया था कि बजंदिर ने उसकी मदद और विदेश भेजने का झांसा देकर बेवकूफ बना रहा था. बजदिंर ने पीड़िता का रेप किया और उसकी पूरी वीडियो बनाई थी. पीड़िता ने आरोप लगाया कि बजंदिर ने उसके जैसी कई महिलाओं का शोषण करता था.
पीड़िता पिछले 7 सालों से न्याय की मांग करते हुए कोर्ट और पुलिस के चक्कर काट रही थी.