शिमला: हिमाचल प्रदेश में नशे के खिलाफ सरकार की कठोर नीति के तहत पुलिस विभाग ने कार्रवाई तेज कर दी है. मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू के निर्देश पर प्रदेश में नशा तस्करी के खिलाफ निर्णायक अभियान चलाया जा रहा है. इस अभियान के तहत पुलिस ने एक सप्ताह के भीतर स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अवैध व्यापार निवारण अधिनियम (पीआईटी-एनडीपीएस) के तहत आठ अपराधियों को हिरासत में लिया है.
पुलिस विभाग के प्रवक्ता के अनुसार हिरासत में लिए गए अपराधी नूरपुर, सिरमौर, चंबा, बद्दी-बरोटीवाला-नालागढ़ (सोलन जिला) और कांगड़ा से ताल्लुक रखते हैं. ये सभी अपराधी लगातार मादक पदार्थों की तस्करी में संलिप्त पाए गए थे.
प्रवक्ता ने बताया कि पीआईटी-एनडीपीएस अधिनियम के तहत यह कड़ी कार्रवाई अपराधियों की गतिविधियों पर रोक लगाने और प्रदेश में सक्रिय ड्रग नेटवर्क को ध्वस्त करने के उद्देश्य से की गई है.
मुख्यमंत्री सुक्खू ने नशे के अवैध कारोबार के प्रति ‘जीरो टॉलरेंस’ नीति अपनाई है. उन्होंने पुलिस विभाग को सख्त निर्देश दिए हैं कि नशे के सौदागरों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जाए. उन्होंने कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ उच्च स्तरीय बैठकें कर इस सामाजिक बुराई के उन्मूलन के लिए प्रभावी रणनीति तैयार की है.
प्रदेश सरकार ने पीआईटी-एनडीपीएस अधिनियम को प्रभावी ढंग से लागू किया है और इसके तहत निवारक हिरासत की प्रक्रिया को और मजबूत किया गया है. 23 अप्रैल 2023 को हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक सलाहकार बोर्ड गठित किया गया, जो इस कानून के तहत कानूनी पहलुओं की निगरानी कर रहा है. गौरतलब है कि यह अधिनियम पहली बार वर्ष 2024 में लागू किया गया था, जिसके तहत चार अपराधियों को हिरासत में लिया गया था. ताजा कार्रवाई के बाद इस कानून के तहत हिरासत में लिए गए अपराधियों की संख्या बढ़कर 12 हो गई है.
इसके अतिरिक्त हिरासत में लिए गए अपराधियों की संपत्तियों की गहन जांच की जा रही है. जांच के निष्कर्षों के आधार पर उनकी अवैध संपत्तियों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
हिन्दुस्थान समाचार