Sambhal Jama Majid: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को संभल स्थित जामा मस्जिद में 7 दिन के भीतर बाहर से सफेदी कराने का आदेश दे दिया है. यह भी कहा कि समुचित लाइटिंग भी ढांचे को बिना कोई क्षति पहुंचाए की जाए. यह आदेश न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने बुधवार को सुनवाई करते हुए कर दिया है.
कोर्ट ने किए सवाल
आज कोर्ट ने कहा कि मस्जिद कमेटी ने यदि 1927 के करार का उल्लघंन किया तो ASI या सरकार ने करार निरस्त करने का नोटिस क्यों नहीं दिया? करार के तहत जब एएसआइ को राष्ट्रीय धरोहर के संरक्षण का अधिकार है तो अधिकारियों ने अपनी ड्यूटी पूरी क्यों नहीं की? कमेटी कैसे सफेदी कराती रही? मामले में अगली सुनवाई आठ अप्रैल को होगी.स्जिद इंतेजामिया कमेटी ने एएसआइ से रमजान के उपलक्ष्य में सफेदी मरम्मत लाइटिंग की अनुमति मांगी थी.एएसआइ ने इसकी अनुमति से इन्कार कर दिया था. तब हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई.
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