Shri Krishna Janmabhoomi Dispute: श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने विवाद से जुड़े सभी मुकदमों को एक साथ जोड़े जाने को लेकर मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सवाल उठाया. चीफ जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली बेंच ने मुस्लिम पक्ष की आपत्ति पर सवाल उठाते हुए कहा कि हर मुद्दे पर एतराज करना ठीक नहीं. अगर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सभी मुकदमों को एकसाथ जोड़कर सुनवाई का फैसला लिया है तो इसमें क्या गलत है. इससे कोर्ट का समय ही बचेगा. ये दोनों पक्षों के हित में होगा. कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई अप्रैल के पहले हफ्ते के लिए टाल दिया है.
हाई कोर्ट ने 1 अगस्त 2024 को इस मामले में 18 याचिकाओं को सुनवाई योग्य माना था. हाई कोर्ट ने इन 18 याचिकाओं पर एकसाथ सुनवाई की मांग भी मंजूर कर ली थी. हिंदू पक्ष की ओर से दाखिल इन 18 याचिकाओं में विवादित स्थल को श्रीकृष्ण जन्मभूमि बताकर उसे हिंदुओं को सौंपने की मांग की गई है.
हिंदुस्थान समाचार