शिमला: हिमाचल प्रदेश में सुक्खू सरकार की महत्वाकांक्षी योजना इन्दिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि में 808045 महिलाओं ने आवेदन किया है. इस योजना के तहत 18 से 59 वर्ष आयु वर्ग की महिलाओं को सुख सम्मान निधि प्रदान करने का प्रावधान है. 01 जनवरी 2024 से 30 नवंबर 2024 तक इंदिरा गांधी प्यारी बहना सम्मान निधि योजना के तहत 808045 महिलाओं ने आवेदन प्राप्त हुए और इसमें 44924 पात्र महिलाओं को सुख सम्मान निधि स्वीकृत की गई है.
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विधायक सुखराम चौधरी के सवाल के लिखित उत्तर ने जानकारी दी कि इस योजना के अंतर्गत सुख सम्मान निधि प्राप्त करने के लिए 18-59 वर्ष (60 वर्ष की आयु पूरी होने तक) आयु वर्ग की महिलाएं, जो हिमाचल प्रदेश की स्थाई निवासी हों और जिनके परिवार से कोई व्यक्ति इन श्रेणियों में शामिल न हो. श्रेणियों में केंद्र, राज्य सरकार के कर्मचारी, पेंशनर, अनुबंध, आउटसोर्स, दैनिक वेतन भोगी, अंशकालिक वर्ग के कर्मचारी, सेवारत, भूतपूर्व सैनिक व सैनिक, विधवाएं मानदेय प्राप्त आंगनबाड़ी, कार्यकर्ता, सहायिका, आशा वर्कर, मिड-डे-मील वर्कर, मल्टी टास्क वर्कर, सामाजिक सुरक्षा पेंशन लाभार्थी, पंचायत राज संस्थाओं, शहरी स्थानीय निकायों के कर्मचारी, केंद्र, राज्य सरकार के अंतर्गत विभिन्न सार्वजनिक उपक्रम, बोर्ड, काउंसिल, एजेंसी में कार्यरत, पेंशनभोगी, वस्तु एवं सेवा कर के लिए पंजीकृत व्यक्ति और आयकरदाता हो. इसके अतिरिक्त वर्तमान में पात्रता की शर्तों में कोई बदलाव नहीं किया गया है.
मुख्यमंत्री ने बताया कि मात्र जिला मंडी में इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना के अंतर्गत एक महिला से अपात्रता के नाम पर धनराशि वापस ली गई है. महिला को सामाजिक सुरक्षा पेंशन के अंतर्गत विधवा पेंशन से लाभान्वित किया जा रहा था.
हिन्दुस्थान समाचार
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