Friday, June 6, 2025
No Result
View All Result
Nav Himachal

Latest News

पहलगाम आंतकी हमला, ऑपरेशन सिंदूर, सीजफायर से लेकर PM मोदी के संबोधन तक, जानें पूरी टाइमलाइन

‘हमले का जवाब भारत अपनी शर्तों पर देगा’, PM मोदी ने आदमपुर से आतंक को दिया कड़ा संदेश

CBSE12वीं के नतीजे घोषित, लड़कियों ने मारी बाजी, 88.39 प्रतिशत विद्यार्थी पास

PM मोदी ने आदमपुर एयरफोर्स स्टेशन का किया दौरा, जवानों को सफल ऑपरेशन की बधाई दी

IPL 2025 का बदला हुआ शेड्यूल जारी, 17 मई से फिर शुरू होगा टूर्नामेंट, 3 जून को फाइनल

  • राष्ट्रीय
  • प्रदेश
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • वीडियो
    • Special Updates
    • Rashifal
    • Entertainment
    • Business
    • Legal
    • History
    • Viral Videos
  • राजनीति
  • व्यवसाय
  • मनोरंजन
  • खेल
  • Opinion
    • लाइफस्टाइल
Nav Himachal
  • राष्ट्रीय
  • प्रदेश
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • वीडियो
    • Special Updates
    • Rashifal
    • Entertainment
    • Business
    • Legal
    • History
    • Viral Videos
  • राजनीति
  • व्यवसाय
  • मनोरंजन
  • खेल
  • Opinion
    • लाइफस्टाइल
No Result
View All Result
Nav Himachal
No Result
View All Result

Latest News

पहलगाम आंतकी हमला, ऑपरेशन सिंदूर, सीजफायर से लेकर PM मोदी के संबोधन तक, जानें पूरी टाइमलाइन

‘हमले का जवाब भारत अपनी शर्तों पर देगा’, PM मोदी ने आदमपुर से आतंक को दिया कड़ा संदेश

CBSE12वीं के नतीजे घोषित, लड़कियों ने मारी बाजी, 88.39 प्रतिशत विद्यार्थी पास

PM मोदी ने आदमपुर एयरफोर्स स्टेशन का किया दौरा, जवानों को सफल ऑपरेशन की बधाई दी

IPL 2025 का बदला हुआ शेड्यूल जारी, 17 मई से फिर शुरू होगा टूर्नामेंट, 3 जून को फाइनल

  • राष्ट्रीय
  • प्रदेश
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • वीडियो
  • राजनीति
  • व्यवसाय
  • मनोरंजन
  • खेल
  • Opinion
  • लाइफस्टाइल
Home राष्ट्रीय

बुलडोजर एक्शन: ‘आरोपित या दोषी का घर ध्वस्त नहीं किया जा सकता’, SC का बड़ा फैसला

सुप्रीम कोर्ट ने देशभर चल रहे बुलडोजर एक्शन को लेकर दिशा-निर्देश जारी किया है. जस्टिस बीआर गवई की अध्यक्षता वाली बेंच ने दिशा-निर्देश जारी करते हुए कहा कि अगर कानून की प्रक्रिया का पालन किए बिना किसी आरोपित या दोषी के घर को ध्वस्त कर दिया जाता है.

Yenakshi Yadav by Yenakshi Yadav
Nov 13, 2024, 12:38 pm GMT+0530
Bulldozer Action

Bulldozer Action

FacebookTwitterWhatsAppTelegram

Supreme Court On Bulldozer Action: सुप्रीम कोर्ट ने देशभर चल रहे बुलडोजर एक्शन को लेकर दिशा-निर्देश जारी किया है. जस्टिस बीआर गवई की अध्यक्षता वाली बेंच ने दिशा-निर्देश जारी करते हुए कहा कि अगर कानून की प्रक्रिया का पालन किए बिना किसी आरोपित या दोषी के घर को ध्वस्त कर दिया जाता है तो उसका परिवार मुआवजे का हकदार होगा. साथ ही मनमाने ढंग से या अवैध तरीके से काम करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कार्यपालिका न्यायाधीश बनकर किसी आरोपित की संपत्ति को ध्वस्त करने का निर्णय नहीं ले सकती. न्याय करने का काम न्यायपालिका का है. कार्यपालिका न्यायपालिका की जगह नहीं ले सकती है. कोर्ट ने कहा कि किसी का घर उसकी उम्मीदें है. हर किसी का सपना होता है कि उसका आश्रय कभी न छिने और हर एक का सपना होता है कि उसके पास आश्रय हो.

कोर्ट ने कहा कि हमारे सामने सवाल यह है कि क्या कार्यपालिका किसी ऐसे व्यक्ति का आश्रय छीन सकती है जिस पर अपराध का आरोप हो. कोर्ट ने कहा कि इस मामले में सभी पक्षों को सुनने के बाद हम आदेश जारी कर रहे हैं, जिसके लिए हमने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व के कई फैसले पर भी विचार किया है. कोर्ट ने कहा कि ये राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि वो राज्य में कानून-व्यवस्था बनाए रखे और राज्य में कानून का ही राज होना चाहिए. कोर्ट ने कहा कि हमने शक्तियों के पृथक्करण के साथ-साथ इस बात पर भी ध्यान दिया है कि कार्यकारी और न्यायिक वर्ग अपने संबंधित क्षेत्रों में कैसे काम करे.

कोर्ट ने कहा कि हमने संविधान के तहत गारंटीकृत अधिकारों पर विचार किया है जो व्यक्तियों को राज्य की मनमानी कार्रवाई से सुरक्षा प्रदान करते हैं. कोर्ट ने कहा कि कानून का नियम यह सुनिश्चित करने के लिए ढांचा प्रदान करता है कि व्यक्तियों को पता हो कि उनकी संपत्ति मनमाने ढंग से नहीं छीनी जाएगी. कोर्ट ने कहा कि क्या अपराध करने वाले आरोपित या दोषी ठहराए गए व्यक्तियों की संपत्ति को कानून की उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना गिराया जा सकता है. हमने आपराधिक न्याय प्रणाली में निष्पक्षता के मुद्दों पर विचार किया है और आरोपित के मामले में पूर्वाग्रह नहीं किया जा सकता. कोर्ट ने कहा कि कानून का शासन लोकतांत्रिक सरकार की नींव है. यह मुद्दा आपराधिक न्याय प्रणाली में निष्पक्षता से संबंधित है, जो यह सुनिश्चित करता है कि कानूनी प्रक्रिया में अभियुक्तों के अपराध का पहले से आकलन नहीं किया जाना चाहिए कि वह अपराधी है.

कोर्ट ने पहली अक्टूबर को इस मामले पर फैसला सुरक्षित रख लिया था. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा था कि हम एक धर्मनिरपेक्ष देश हैं, हम सब नागरिकों के लिए दिशा-निर्देश जारी करेंगे. सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अवैध निर्माण हिंदू, मुस्लिम कोई भी कर सकता है, हमारे दिशा-निर्देश सभी के लिए होंगे, चाहे वह किसी भी धर्म या समुदाय के हों.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सार्वजनिक सड़कों पर, वॉटर बॉडी या रेलवे लाइन की जमीन पर अतिक्रमण से बने मंदिर, मस्जिद या दरगाह जो कुछ भी है उसे तो जाना ही होगा, क्योंकि पब्लिक ऑर्डर सर्वोपरि है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि साल में चार से पांच लाख डिमोलिशन की कर्रवाई होती है. ये आंकड़ा पिछले कुछ सालों का है. उल्लेखनीय है कि 17 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर जस्टिस पर लगाम कसते हुए विभिन्न राज्यों में हो रही बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगा दी थी.

हिंदुस्थान समाचार

Tags: Bulldozer ActionSupreme CourtSupreme Court On Bulldozer ActionTOP NEWS
ShareTweetSendShare

RelatedNews

पहलगाम आंतकी हमला, ऑपरेशन सिंदूर, सीजफायर से लेकर PM मोदी के संबोधन तक, जानें पूरी टाइमलाइन
Latest News

पहलगाम आंतकी हमला, ऑपरेशन सिंदूर, सीजफायर से लेकर PM मोदी के संबोधन तक, जानें पूरी टाइमलाइन

‘हमले का जवाब भारत अपनी शर्तों पर देगा’, PM मोदी ने आदमपुर से आतंक को दिया कड़ा संदेश
Latest News

‘हमले का जवाब भारत अपनी शर्तों पर देगा’, PM मोदी ने आदमपुर से आतंक को दिया कड़ा संदेश

CBSE12वीं के नतीजे घोषित, लड़कियों ने मारी बाजी, 88.39 प्रतिशत विद्यार्थी पास
Latest News

CBSE12वीं के नतीजे घोषित, लड़कियों ने मारी बाजी, 88.39 प्रतिशत विद्यार्थी पास

PM मोदी ने आदमपुर एयरफोर्स स्टेशन का किया दौरा, जवानों को सफल ऑपरेशन की बधाई दी
Latest News

PM मोदी ने आदमपुर एयरफोर्स स्टेशन का किया दौरा, जवानों को सफल ऑपरेशन की बधाई दी

‘पानी और खून एक साथ नहीं बह सकता’, देश के नाम संबोधन में बोले PM मोदी
Latest News

‘पानी और खून एक साथ नहीं बह सकता’, देश के नाम संबोधन में बोले PM मोदी

Latest News

न किसी ने देखा चेहरा, न किसी ने सुनी आवाज…जानिए 2022 से अब तक पाकिस्तान में अज्ञात बंदूकधारियों ने कितने आतंकी किए ढेर

न किसी ने देखा चेहरा, न किसी ने सुनी आवाज…जानिए 2022 से अब तक पाकिस्तान में अज्ञात बंदूकधारियों ने कितने आतंकी किए ढेर

पहलगाम आंतकी हमला, ऑपरेशन सिंदूर, सीजफायर से लेकर PM मोदी के संबोधन तक, जानें पूरी टाइमलाइन

पहलगाम आंतकी हमला, ऑपरेशन सिंदूर, सीजफायर से लेकर PM मोदी के संबोधन तक, जानें पूरी टाइमलाइन

‘हमले का जवाब भारत अपनी शर्तों पर देगा’, PM मोदी ने आदमपुर से आतंक को दिया कड़ा संदेश

‘हमले का जवाब भारत अपनी शर्तों पर देगा’, PM मोदी ने आदमपुर से आतंक को दिया कड़ा संदेश

CBSE12वीं के नतीजे घोषित, लड़कियों ने मारी बाजी, 88.39 प्रतिशत विद्यार्थी पास

CBSE12वीं के नतीजे घोषित, लड़कियों ने मारी बाजी, 88.39 प्रतिशत विद्यार्थी पास

PM मोदी ने आदमपुर एयरफोर्स स्टेशन का किया दौरा, जवानों को सफल ऑपरेशन की बधाई दी

PM मोदी ने आदमपुर एयरफोर्स स्टेशन का किया दौरा, जवानों को सफल ऑपरेशन की बधाई दी

IPL 2025 का बदला हुआ शेड्यूल जारी, 17 मई से फिर शुरू होगा टूर्नामेंट, 3 जून को फाइनल

IPL 2025 का बदला हुआ शेड्यूल जारी, 17 मई से फिर शुरू होगा टूर्नामेंट, 3 जून को फाइनल

हर्षवर्धन चौहान ने की 23 करोड़ की संपर्क सड़क योजना की शुरुआत, हजारों को होगा लाभ

हर्षवर्धन चौहान ने की 23 करोड़ की संपर्क सड़क योजना की शुरुआत, हजारों को होगा लाभ

‘पानी और खून एक साथ नहीं बह सकता’, देश के नाम संबोधन में बोले PM मोदी

‘पानी और खून एक साथ नहीं बह सकता’, देश के नाम संबोधन में बोले PM मोदी

भारतीय सेना ने पाकिस्तान को फिर दिखाया आईना, कहा- हम अगले मिशन के लिए तैयार

भारतीय सेना ने पाकिस्तान को फिर दिखाया आईना, कहा- हम अगले मिशन के लिए तैयार

ऑपरेशन सिंदूर के बाद खुला कांगड़ा का गगल एयरपोर्ट, कमर्शियल फ्लाइटों ने भरी उड़ान

ऑपरेशन सिंदूर के बाद खुला कांगड़ा का गगल एयरपोर्ट, कमर्शियल फ्लाइटों ने भरी उड़ान

  • Home
  • About Us
  • Contact Us
  • Privacy Policy
  • Terms & Conditions
  • Disclaimer
  • Sitemap

Copyright © Nav-Himachal, 2024 - All Rights Reserved.

No Result
View All Result
  • राष्ट्रीय
  • प्रदेश
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • वीडियो
  • राजनीति
  • व्यवसाय
  • मनोरंजन
  • खेल
  • Opinion
    • लाइफस्टाइल
  • About & Policies
    • About Us
    • Contact Us
    • Privacy Policy
    • Terms & Conditions
    • Disclaimer
    • Sitemap

Copyright © Nav-Himachal, 2024 - All Rights Reserved.