शिमला: उपायुक्त अनुपम कश्यप ने दिवाली के दौरान पटाखे चलाने और उपयोग करने के लिए समय निर्धारित किया है. नए आदेश के अनुसार शिमला में पटाखे चलाने का समय शाम 8 बजे से 10 बजे तक होगा और इस दौरान केवल हरित पटाखों के उपयोग की अनुमति होगी.
उपायुक्त ने बताया कि जिन शहरों और कस्बों में वायु की गुणवत्ता मध्यम या उससे नीचे है, वहां केवल ग्रीन पटाखे बेचे जाएंगे. दिवाली, छठ, नए साल और क्रिसमस की पूर्व संध्या जैसे त्योहारों के दौरान पटाखे चलाने का समय दो घंटे तक सीमित रहेगा. यह निर्देश सर्वोच्च न्यायालय के 2019 में जारी आदेश (13 एससीसी 523) के आधार पर हैं.
आदेश के उल्लंघन करने वालों के खिलाफ पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 15 के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी, साथ ही बीएनएस 2023 की धारा 223 और अन्य लागू प्रावधानों के तहत भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
उपायुक्त ने यह भी बताया कि इस आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए शिमला के पुलिस अधीक्षक और सभी उपमंडलाधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है.
हिन्दुस्थान समाचार
ये भी पढ़ें: प्रतिभा सिंह ने किया CM सुक्खू समर्थन, कहा- हिमाचल के विकास में सहयोग करे केन्द्र