नाहन: उपमंडल नाहन के अंतर्गत पटाखों और आतिशबाजी की बिक्री के लिए स्थान निर्धारित किए गए हैं ताकि किसी प्रकार की जानमाल की क्षति न हो. यह जानकारी उप मंडलाधिकारी सिरमौर राजीव सांख्यान ने दी.
उन्होंने बताया कि नाहन में चौगान मैदान, ददाहू के सतीबाग, काला आम्ब के मारकण्डेश्वर नदी और जमटा के मेला मैदान में 29 से 31 अक्तूबर तक प्रातः 9:00 बजे से सांय 9:00 बजे तक पटाखों और आतिशबाजी की बिक्री की जाएगी. नाहन शहर में चौगान के अलावा अन्य स्थानों पर पटाखों और आतिशबाजी की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा.
सांख्यान ने बताया कि निर्धारित स्थानों पर पटाखों की बिक्री के लिए एसडीएम कार्यालय या कार्यकारी दंडाधिकारी तहसीलदार/नायब तहसीलदार से लाइसेंस प्राप्त किया जा सकता है. निर्धारित स्थानों के अलावा अन्य स्थानों पर लाइसेंस धारक आतिशबाजी और पटाखों की बिक्री नहीं कर सकेंगे.
सुरक्षा के दृष्टिगत प्रत्येक दुकानदार को पटाखों की दुकान के साथ एक रेत की बाल्टी और 100 लीटर पानी की व्यवस्था करनी होगी. ऐसा न करने वाले विक्रेताओं का लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा.
राजीव सांख्यान ने कहा कि कार्यकारी अधिकारी नगरपालिका नाहन को आदेश दिए गए हैं कि वे विक्रय स्थलों पर रात्रि में सभी लाईटें चालू रखें, ताकि दुकानदारों और आम जनता को किसी प्रकार की कठिनाई न हो. यदि कोई दुकानदार ज्वलनशील पदार्थ जैसे मोमबत्ती या माचिस का प्रयोग करते पाया गया, तो उसका लाइसेंस तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया जाएगा.
इसके अलावा अग्निशामक अधिकारियों को अपने वाहन और कर्मचारियों के साथ नाहन में निर्धारित स्थलों पर तैनात करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि पटाखों से होने वाली किसी भी घटना पर तुरंत नियंत्रण किया जा सके.
हिन्दुस्थान समाचार