नाहन: जिला दंडाधिकारी सिरमौर सुमित खिमटा ने माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों और ध्वनि प्रदूषण (विनियमन एवं नियंत्रण) नियम, 2000 के अनुपालन में आगामी दिवाली उत्सव के दौरान जिले के संवेदनशील और साइलेंस जोन क्षेत्रों में ध्वनियुक्त पटाखों और अत्यधिक धुआं उत्पन्न करने वाली आतिशबाजी पर प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए हैं.
आदेशों के अनुसार इन नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ ध्वनि प्रदूषण (विनियमन एवं नियंत्रण) नियम, 2000 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी. यह निर्णय ध्वनि और वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के दृष्टिगत लिया गया है, ताकि दिवाली का उत्सव सभी के लिए सुरक्षित और शांतिपूर्ण बना रहे.
हिन्दुस्थान समाचार
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