Himachal Pradesh: मंडी के जेल रोड में स्थित मस्जिद के अवैध निर्माण को गिराने के मामले में मुस्लिम पक्ष को बड़ी राहत मिली है. फिलहाल, प्रधान सचिव टीसीपी कोर्ट द्वारा मंडी नगर निगम कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी गई है. यह जानकारी आयुक्त मंडी नगर निगम एचएस राणा ने दी है. इस मामले की अगली सुनवाई 20 अक्टूबर को प्रधान सचिव टीसीपी की अदालत में ही होगी, इस दौरान नगर निगम कोर्ट भी ऑफिस रिकॉर्ड के साथ अपनी दलील पेक्ष करेगा.
बता दें कि इससे पूर्व बीते 13 सितंबर को नगर निगम कोर्ट ने मंडी में बने मस्जिद के निमार्ण को अवैध व इसे टीसीपी नियमों के विरुध बताते हुए इसे गिराने व पुरानी स्थिति में बहाल करने के आदेश जारी किए थे. इस दौरान हिंदू संगठनों व स्थानिय लोगों ने भारी संख्या में मंडी शहर की सड़कों पर उतर कर मस्जिद के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया था, साथ ही इसके अवैध ढांचे को गिराने की मांगी की थी.
वहीं, बीते 20 सितंबर को नगर निगम कोर्ट मंडी द्वारा मस्जिद की बिजली व पानी की सप्लाई रोक दी गई थी. मस्जिद समिति को निगम कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ अपील दायर करने के लिए एक महीने का वक्त दिया गया था. हालांकि, अब 10 अक्टूबर को प्रधान सचिव टीसीपी द्वारा मंडी नगर निगम कोर्ट के फैसले पर रोक लगने के आदेश दिए गए हैं. अगली सुनवाई के दौरान अहले इस्लाम मुस्लिम वेलफेयर समिति समेत नगर निगम अपना पक्ष रखेगा.
इस मामले की सुनवाई के दौरान प्रधान सचिव टीसीपी के आगे मुस्लिम पक्ष की ओर से कहा गया कि इस मस्जिद का निर्माण अवैध नहीं है. मुस्लिम पक्ष के अनुसार साल 2013 में बरसात की वजह से मस्जिद का मुख्य और बड़ा हिस्सा गिर गया था. फिर अगस्त 2023 में उसका निर्माण कराया गया. मुस्लिम पक्ष ने ये भी कहा कि नगर निगम कोर्ट ने उनका पक्ष सही तरह से नहीं सुना. मुस्लिम पक्ष की दलीलों के अनुसार 1936 से मस्जिद 478 नंबर खसरा में स्थित थी जबकि 1962 में राजस्व रिकॉर्ड में हुए बदलाव के बाद मस्जिद खसरा नंबर 1280, 2216 व 2117 में 300.53 स्क्वेयर मीटर और खसरा नंबर 2218 से 2221 तक 85.6 स्क्वेयरमीटर पर है, जो कि कुल 386.19 स्क्वेयरमीटर बनता है. यह इलाका अहले इस्लाम के नाम पर दर्ज है.
उधर, प्रधान सचिव टीसीपी के फैसले के बाद शिकायतकर्ता पक्ष और हिंदू संगठन प्रदेश के हाईकेर्ट का दरवाजा खटखटाने की तैयारी कर रहे हैं. इसे लेकर हिंदू संगठन मंडी में जल्द ही एक महत्वपूर्ण मीटिंग करागा.