नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान को बड़ा झटका दिया है. चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी को दी गई जमीन की लीज यूपी सरकार के रद्द करने के आदेश के खिलाफ दायर याचिका खारिज कर दी. सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से कहा कि वो यह सुनिश्चित करें कि जौहर यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले सभी छात्रों का दाखिला दूसरे शैक्षणिक संस्थानों में हो सके.
मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर यूपी सरकार की ओर से यूनिवर्सिटी को दी गई जमीन की लीज को रद्द करने के फैसले को चुनौती दी थी. दरअसल, यूपी की तत्कालीन सपा सरकार ने रामपुर के मुर्तजा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय का भवन समेत पूरा परिसर 99 साल की लीज पर मौलाना मोहम्मद जौहर ट्रस्ट को दे दी थी. इसके लिए सौ रुपये सालाना किराया तय किया गया था. इसके लिए यूपी की माध्यमिक शिक्षा विभाग के साथ एक करार भी किया गया था. अब यूपी सरकार ने इस करार की शर्तों के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए ये लीज निरस्त कर दी है. इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी यूपी सरकार के फैसले को सही करार दिया था, जिसके बाद जौहर ट्रस्ट ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था.
हिन्दुस्थान समाचार