MUDA लैंड स्कैम केस में सीएम सिध्दामैया को कर्नाटक हाई कोर्ट से एक बड़ा झटका मिला है. हाईकोर्ट ने इस मामले पर गर्वनर के खिलाफ सीएम की याचिका को खारिज कर दिया है. सुनवाई के दौरन हाईकोर्ट ने कहा कि याचिका में दिए गए तथ्यों की जांच करने की आवश्यकता है. इसके बाद कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी. साथ ही कोर्ट ने कहा कि अभियोजन की मंजूरी प्रदान करने के लिए राज्यपाल सक्षम प्राधिकारी हैं.
बता दें कि MUDA लैंड स्कैम मामला जमीन घेटाले का है. जमीन का एक टुक्ड़ा जो की 3.14 एकड़ का है, ये जमीन सीएम सिध्दारमैया की पत्नी पार्वती के नाम पर रजिस्ट्रर है. इस मामले को लेकर बीजेपी लगातार सिध्दारमैया और उनके परिवार पर निशाना साध रही है. भाजपा ने सिध्दारमैया पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं और उनके इसतीफे की भी मांग की है. साथ ही कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने इस मामले में सीएम सिध्दारमैया के खिलाफ केस चलाने को अनुमति दे दी है.
उधर, मुख्यमंत्री सिध्दारमैया ने उनपर लगे सभी आरोपों को हर बार खरिज किया है. उन्होंने राज्यपाल के निर्णय को भी असंवैधानिक कहा. जिसके बाद उन्होंने राज्यपाल के फैसले को कानूनी चुनौती देते हुए हाई कोर्ट का रास्ता लिया था. सीएम का कहना था कि राज्यपाल सरकार को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं और उन्हें पद से हदाने का प्रयास कर रहे हैं.