मंडी जिले के सुंदरनगर शहर में बढ़ रहीं अपराधिक घटनाओं व चोरी की वारदातों की रोकथाम के लिए संयुक्त व्यापार संगठन ने बिना पंजीकरण रहने वाले बाहरी राज्य के लोगों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. बाहर के राज्यों से हिमाचल आए लोगों के लिए अब शहर में बिना पंजीकरण के रहना आसान नहीं होगा. व्यापार संगठन के दबाव के बाद पुलिस ने बाहरी राज्यों के लोगों को कमरा या दुकान किराए पर देने से पहले मकान मालिक द्वारा उनका पंजीकरण कराना अनिवार्य कर दिया है. ऐसा ना करने पर मकान मालिक के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जा सकती है. उपमंडल पुलिस ने बिना पंजीकरण यहां रहने वाले बाहरी राज्य के लोगों के पंजीकरण के लिए अब एक प्रवासी पंजीकरण शिविर लगाने का निर्णय लिया है.
संयुक्त व्यापार संगठन के प्रदेश सचिव सुरेश कौशल ने बताया कि पुलिस प्रशासन से शिविर लगाने का आग्रह किया है, ताकि सभी बाहरी राज्य के लोगों का पंजीकरण किया जा सके. उन्होंने कहा कि बाहरी राज्यों से आए हुए बहुत से लोग बिना रजिस्ट्रेशन के शहर में कारोबार कर रहे हैं. शहर में चोरी की वारदातें बढ़ रही हैं, इसलिए बिना पंजीकरण के रह रहे लोगों की जांच करवाई जाए. जिसको लेकर डीएसपी सुंदरनगर भारत भूषण को ज्ञापन सौंप दिया गया है.
उधर, इस मामले पर डीएसपी भारत भूषण ने सुंदरनगर, धनोटू और कॉलोनी थाना पुलिस को निर्देश जारी कर दिए हैं. पंजीकरण की इस प्रक्रिया में स्थानीय जनता और व्यापारी पुलिस की सहायता करेंगे. डीएसपी भारत भूषण ने बताया, “22 सितंबर को यह प्रवासी पंजीकरण शिविर भोजपुर के मिडिल स्कूल के बाहर, धनोटू में पीआर और कॉलोनी में जीरो चौक पर सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक आयोजित किया जाएगा. बाहरी राज्यों के पंजीकरण की इस प्रक्रिया में सभी वार्डों के पार्षदों का सहयोग भी लिया जाएगा. इसके लिए नगर परिषद के अध्यक्ष और कार्यकारी अधिकारी को पत्राचार के माध्यम से सूचित कर दिया जाएगा.”