नाहन: अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत सिरमौर जिला में अब तक 57 मामलों के 68 पीड़ितों को 77 लाख 20 हजार रुपये की राहत राशि वितरित की गई है. यह जानकारी उपायुक्त सिरमौर सुमित खिम्टा ने यहां आयोजित जिला स्तरीय सतर्कता एवं प्रबोधन, अल्प संख्यक वर्ग के कल्याणार्थ प्रधान मंत्री नया 15 सूत्रिय कार्यक्रम, स्थानिय स्तरीय तथा जिला स्तरीय दिव्यांगता समितियों की त्रैमासिक बैठक की अध्यक्षता करते हुए दी.
उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत वर्ष 2021 से 2024 तक कुल 67 मामले दर्ज हुए हैं, जिनमें से 38 मामले न्यायालय में लंबित हैं, 2 मामलों में दोषी पाए गए, 3 मामले न्यायालय से बरी हुए तथा 11 मामले खारिज किए गए है. जबकि 5 मामले पुलिस छानबीन में लंबित है व 8 मामलों को इन धाराओं से मुक्त किया गया. उपायुक्त ने कहा कि राहत राशि पीड़ित व्यक्ति को नियमानुसार शीघ्र प्रदान की जानी चाहिए. उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लोगों के साथ किसी भी प्रकार के अत्याचार के मामलों को गंभीरतापूर्वक लेने की आवश्यकता है.
उन्होंने कहा कि जिला के विद्यालय व आंगनवाड़ी में किसी भी प्रकार के भेदभाव व छूआछूत के मामलों पर विशेष निगाह रखने की आवश्यकता है इससे संबंधित कोई भी सूचना जिला कल्याण अधिकारी, बाल विकास परियोजना अधिकारी तथा इस अधिनियम के तहत गठित समिति के सदस्यों को अविलंब दें.
हिन्दुस्थान समाचार
ये भी पढ़ें: चंडीगढ़-मनाली फोरलेन पर डयोड में निर्माणाधीन टनल के उपर का भाग धंसा, 8 परिवारों ने खाली किए मकान
ये भी पढ़ें: धर्मशाला: परिवार रजिस्टर में पंजीकरण की आई डेडलाइन, नहीं किया तो भरना होगा जुर्माना