नई दिल्ली: दिल्ली हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र की बर्खास्त ट्रेनी आईएएस पूजा खेडकर के खिलाफ कोर्ट में झूठा हलफनामा दाखिल करने का आरोप लगाने वाली संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) की याचिका पर सुनवाई करते हुए पूजा खेडकर को नोटिस जारी किया है. जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद की बेंच ने पूजा खेडकर को 26 सितंबर तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया.
यूपीएससी ने कहा है कि पूजा खेडकर की ओर से दाखिल किये गए जवाबी हलफनामे में झूठा बयान दिया गया है कि यूपीएससी ने उसका बायोमेट्रिक्स एकत्र किया है. यूपीएससी ने कहा है कि उसने अभी तक किसी उम्मीदवार का कोई बायोमेट्रिक्स नहीं लिया है. पूजा खेडकर ने झूठा हलफनामा इसलिए दिया है, ताकि अपने पक्ष में फैसला करवाया जा सके. यूपीएससी ने ऐसी ही याचिका हाई कोर्ट की दूसरी बेंच में दाखिल कर रखी है, जिस पर हाई कोर्ट ने खेडकर को नोटिस जारी किया है.
खेडकर ने पटियाला हाउस कोर्ट की ओर से अग्रिम जमानत याचिका खारिज करने के आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी है. हाई कोर्ट ने पूजा खेडकर की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए 12 अगस्त को गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगा दी थी. खेडकर को यूपीएससी ने बर्खास्त भी कर दिया है. बर्खास्तगी को पूजा खेडकर ने हाई कोर्ट में चुनौती देकर कहा था कि उन्हें इसकी सूचना प्रेस रिलीज के जरिये मिली थी. उसके बाद यूपीएससी ने खेडकर की बर्खास्तगी के आदेश की प्रति ई-मेल और उनके पते पर भेजने को कहा था.
हिन्दुस्थान समाचार