ऊना: हिमाचल प्रदेश नगर एवं ग्राम योजना अधिनियम के तहत ऊना विशेष क्षेत्र का विस्तार करते हुए 40 और गांवों को ऊना विशेष क्षेत्र के दायरे में लाया गया है. इस तरह ऊना विशेष क्षेत्र में शामिल राजस्व गांवों की संख्या पूर्व के 17 से बढ़ कर अब 57 हो गई है. यह जानकारी सहायक नगर योजनाकार ऊना पंकज शर्मा ने दी.
उन्होंने बताया कि ऊना विशेष क्षेत्र का दायरा बढ़ाने का मुख्य उद्देश्य गांवों में हो रहे अनियोजित निर्माण को नियंत्रण कर क्षेत्र का सुनियोजित ढंग से विकास करना है. उन्होंने कहा कि सम्मिलित किए गए 40 राजस्व गांवों में कोई भी सरकारी संस्था, अर्द्ध सरकारी संस्था, निजी संस्था, स्थानीय व्यक्ति विशेष क्षेत्र की भूमि का उपयोग विभाग की अनुमति के बिना परिवर्तित नहीं कर सकता. शामिल नए राजस्व गांवों की भूमि को कोई भी रजिस्ट्रार या उप रजिस्ट्रार विभाग नगर एवं ग्राम योजना विभाग हिमाचल प्रदेश की अनुमति के बिना क्रय-विक्रय, उपहार, तबादला, पटटों पर देना या रैहन के रूप में स्थानांतरित करके रजिस्टर नहीं कर सकता.
कोई भी सरकारी, अर्द्ध सरकारी विभाग, बोर्ड, कॉर्पोरेशन व लिमिटिड किसी भी प्रकार के नए और पुराने भवन को हिमाचल प्रदेश नगर एवं ग्राम योजना विभाग की अनुमति के बिना बिजली, पानी व सीवरेज के कनेक्शन जारी नहीं कर सकता. इसके अलावा शामिल किए गए नए राजस्व गांवों में कोई भी व्यक्ति यदि 500 वर्ग मीटर से ज्यादा भूमि का विभाजन व 8 से ज्यादा अपार्टमेंट का निर्माण करता है तो उसे विभाग से नक्शा पास करवाने के उपरांत रेरा के पास रजिस्टर करवाना पडे़गा. तदोपरांत ही वह व्यक्ति प्लाट या अपार्टमेंट को बेच सकता है.
ऊना विशेष क्षेत्र में ये गांव हुए सम्मिलित
ऊना विशेष क्षेत्र में जो 40 और गांव शामिल किए गए हैं उनमें को एयरियन, देहलां अपरली, बंस बोन्सरे, लामियान, बहडाला, बसोली अपरली, मदनपुर, कोटला कलां अपरला, अजनोली, कोटला खुर्द, रैंसरी अपरली, गलुआ, कुठार खुर्द, कुठार कलां, कुरियाला, डंगोली, बरनोह, समूर कलां अव्वल, समूर कलां दोयम, चताड़ा खास, सुनेहरा, डंगेहड़ा, जनकौर खास, जनकौर हार, अबादा बराना, बिशन नगर, रामनगर, लमलैहड़ अपरली, लमलैहड़ी निचली, चताड़ा अपरला, रैंसरी निचली, देहलां निचली, बसोली निचली, कोटला कलां निचला, संसाला नगर, ठाकर दवार, कासबा, बसाल, भडोलियां गुगारा और बारसड़ा शामिल हैं.
हिन्दुस्थान समाचार