हमीरपुर: हिमाचल प्रदेश नगर एवं ग्राम नियोजन अधिनियम-1977 के अंतर्गत आने वाले हमीरपुर के निकटवर्ती राजस्व मुहाल लाहड़ और मटौर-शिमला नेशनल हाईवे पर गांव अघार में अधिनियम के उल्लंघन और नगर एवं ग्राम नियोजन (टीसीपी) विभाग की अनुमति के बगैर किए जा रहे निर्माण कार्यों का कड़ा संज्ञान लेते हुए विभाग ने 4 लोगों को नोटिस जारी किए हैं.
मंडलीय नगर नियोजन कार्यालय हमीरपुर के नियोजन अधिकारी की ओर से जारी इन नोटिस के अनुसार चारों लोगों को तुरंत निर्माण कार्यों को रोकने तथा संबंधित जमीन पर पूर्व की स्थिति बहाल करने के निर्देश दिए गए हैं.
इनके अलावा गांव बरोहा में अधिनियम के उल्लंघन के एक अन्य मामले में नियोजन अधिकारी ने पूर्व में जारी नोटिस को इस शर्त के साथ वापस लेने का निर्णय लिया है कि संबंधित जमीन पर सक्षम अधिकारी की अनुमति के बगैर कोई भी निर्माण कार्य नहीं किया जाएगा.
नियोजन अधिकारी ने टीसीपी एक्ट के अंतर्गत आने वाले हमीरपुर के सभी क्षेत्रों के लोगों से अपील की है कि वे विभाग के सक्षम अधिकारी की अनुमति के बाद ही निर्माण कार्य आरंभ करें तथा एक्ट के सभी प्रावधानों की अक्षरशः अनुपालना सुनिश्चित करें.
उन्होंने बताया कि मटौर-शिमला नेशनल हाईवे की दोनों ओर 100 मीटर के क्षेत्र में भी टीसीपी एक्ट लागू किया गया है. इन क्षेत्रों के लोग इसका विशेष ध्यान रखें तथा कोई भी निर्माण कार्य आरंभ करने से पहले टीसीपी विभाग के कार्यालय से मार्गदर्शन प्राप्त करें.
हिन्दुस्थान समाचार
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